इलाहाबाद : धार्मिक असहिष्णुता पर टिप्पणी कर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के खिलाफ मुकदमे की मांग करने वाली एक याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस लिया मानते हुए खारिज कर दी गई.
न्यायममूर्ति पंकज नकवी ने याचिका तब खारिज कर दी जब याचिकाकर्ता सुशील कुमार मिश्रा ने याचिका वापस लेने की इच्छा जताई. मिश्रा यहां वकील हैं. याचिकाकर्ता ने 31 मार्च को उच्च न्यायालय में एक निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी. निचली अदालत ने ओबामा के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग संबंधी याचिका खारिज कर दी थी.

