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कर्ज जालसाजी मामले में खालिदा, परिवार के 3 सदस्यों को सम्मन जारी

Updated at : 23 Mar 2015 6:29 AM (IST)
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कर्ज जालसाजी मामले में खालिदा, परिवार के 3 सदस्यों को सम्मन जारी

ढाका : बांग्लादेश की विपक्षी नेता खालिदा जिया, उनकी बहू और दो पौत्रियों को 58 लाख डॉलर के कर्ज जालसाजी मामले में एक अदालत ने अगले महीने सम्मन किया है. ढाका स्थित फस्ट मनी लोन कोर्ट ने बीएनपी प्रमुख खालिदा और उनके परिवार के तीन सदस्यों के साथ आगामी 12 अप्रैल को उपस्थित होने के […]

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ढाका : बांग्लादेश की विपक्षी नेता खालिदा जिया, उनकी बहू और दो पौत्रियों को 58 लाख डॉलर के कर्ज जालसाजी मामले में एक अदालत ने अगले महीने सम्मन किया है. ढाका स्थित फस्ट मनी लोन कोर्ट ने बीएनपी प्रमुख खालिदा और उनके परिवार के तीन सदस्यों के साथ आगामी 12 अप्रैल को उपस्थित होने के लिए कहा है.

पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा के अलावा उनके दिवंगत बेटे अराफात रहमान कोको की पत्नी शर्मिला रहमान सिथी तथा उनकी पौत्रियों जफिया रहमान एवं जाहिया रहमान को सम्मन किया गया है. ये तीनों मलेशिया में रहती हैं. अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है.

मलेशिया में बीते 24 जनवरी को कोको की मौत हो गई थी. इसके बाद सोनाली बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नजरुल इस्लाम ने आठ मार्च को अदालत के समक्ष याचिका दायर की थी. न्यायाधीश रुखसाना परवीन हैपी ने बैंक की ओर से दायर याचिका पर सम्मन वाला आदेश जारी किया और 12 अप्रैल तक के लिए मामले को स्थगित कर दिया.

अदालत के एक अधिकारी ने कहा, ‘न्यायाधीश ने उनसे यह भी कहा कि वे पेशी वाले दिन अदालत के समक्ष लिखित अपने बयान दायर करें.’

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