रांची : झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता पहचान पत्र नहीं रहने के बावजूद अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर मतदाता वोट दे सकते हैं. यह तभी संभव होगा, जब आपका नाम संबंधित क्षेत्र के वोटर लिस्ट में दर्ज रहेगा. पहले चरण का नामांकन हो चुका है.
संबंधित क्षेत्र के मतदाता, मतदाता सूची में अपना नाम खोज कर संतुष्ट हो जाएं. कहीं ऐसा न हो कि मतदान के दिन सीधे बूथ पर जाकर वोटर लिस्ट में नाम खोजें और उसमें नाम नहीं मिले. यदि यह स्थिति बनी, तो आप वोट देने के अधिकार से वंचित रह जायेंगे. यदि लिस्ट में नाम दर्ज नहीं है अथवा अब तक मतदाता बनने का मौका नहीं मिल पाया है, तो तुरंत फार्म-छह भर कर संबंधित बूथ लेवल पदाधिकारी (बीएलओ) के पास जमा करना होगा.
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर झारखंड अथवा भारत निर्वाचन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म-छह (नाम जोड़ने के लिए) डाउनलोड किया जा सकता है. भरे हुए फार्म के साथ दो रंगीन फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ (आधार, पासपोर्ट, बैंक पासबुक या अन्य) भी देना होगा. फार्म संबंधित बीएलओ या अनुमंडलीय निर्वाचन शाखा/ जिला निर्वाचन शाखा में भी जमा किया जा सकता है.
