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Hafiz Saeed को टेरर फंडिंग मामले में पाकिस्तान की अदालत ने 11 साल कैद की सजा सुनायी

Updated at : 12 Feb 2020 5:26 PM (IST)
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Hafiz Saeed को टेरर फंडिंग मामले में पाकिस्तान की अदालत ने 11 साल कैद की सजा सुनायी

लाहौर :Hafiz Saeed कोपाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने 11 साल कैद की सजा सुनायी है . हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और जमात उद दावा प्रमुख है. अदालत के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि पंजाब प्रांत में आतंकवाद को वित्त पोषण करने के दो मामलों में सईद को सजा […]

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लाहौर :Hafiz Saeed कोपाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने 11 साल कैद की सजा सुनायी है . हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और जमात उद दावा प्रमुख है. अदालत के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि पंजाब प्रांत में आतंकवाद को वित्त पोषण करने के दो मामलों में सईद को सजा दी गयी है.

आतंकवाद निरोधक अदालत ने आतंकवाद को वित्त पोषण करने के मामलों की रोजाना सुनवाई करते हुए 11 दिसंबर को सईद एवं उसके एक सहयोगी को दोषी करार दिया था.अदालत ने दोनों मामलों में सईद को साढ़े पांच साल – साढ़े पांच साल के कैद की सजा सुनायी जबकि दोनों मामलों में 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया.दोनों मामलों की सजा साथ साथ चलेंगी.

पंजाब पुलिस के आतंकवाद विरोधी विभाग के आवेदन पर सईद के खिलाफ लाहौर एवं गुजरांवाला शहर में मामला दर्ज किया गया था. सईद के जमात उद दावा के बारे में माना जाता है कि वह लश्कर ए तैयबा का सहायक संगठन है, जो मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार है. इस हमले में छह अमेरिकी समेत 166 लोगों की मौत हो गयी थी.

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