कराची : कराची की एक बैकिंग अदालत ने फर्जी खाता घोटाले में शुक्रवार को पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और पीपीपी के सह-अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी एवं 15 अन्य के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया. एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार, 35 अरब डॉलर के धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रशासन को जरदारी (63) को गिरफ्तार करने और 4 सितंबर से पहले पेश करने का निर्देश दिया.
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हालांकि, पीपीपी प्रवक्ता फरहतुल्ला बाबर की ओर से जारी एक बयान में जरदारी के वकील फारुक एन नाइक के हवाले से बताया गया है कि पूर्व राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई वारंट जारी नहीं किया गया है. संघीय जांच एजेंसी ने 18 अन्य संदिग्धों के साथ जरदारी और उनकी बहन फरयाल तालपुर को इस मामले में दायर अपने अंतरिम आरोपपत्र में भगोड़ा घोषित किया था. हालांकि, तालपुर को अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध जमानत मिल गयी थी.