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सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का पलड़ा भारी, कोर्ट ने कहा दिल्‍ली में कोई बॉस नहीं

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The Supreme Court declares its verdict on who is the administrative head of Delhi. The Supreme Court gives more power to Arvind Kejriwal-led Aam Aadmi Party in Delhi. The Supreme Court limits L-G Anil Baijal’s role. दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अधिकार विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ फैसला पढ़ रही है | चीफ जस्टिस ने कहा उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए एलजी की सहमति अनिवार्य नहीं है|उन्होंने ये भी कहा की दिल्ली में बॉस कोई नहीं |

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