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पनामा पेपर लीक मामला : कोर्ट ने नवाज शरीफ की आपत्तियों को किया खारिज

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने लंदन में संपत्तियों को लेकर अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ देश के भ्रष्टाचार निरोधी निकाय की ओर से दायर पूरक मामले पर शरीफ की आपत्तियों को मंगलवारको खारिज कर दिया. शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा चला रही अदालत ने फैसला किया कि […]

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने लंदन में संपत्तियों को लेकर अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ देश के भ्रष्टाचार निरोधी निकाय की ओर से दायर पूरक मामले पर शरीफ की आपत्तियों को मंगलवारको खारिज कर दिया. शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा चला रही अदालत ने फैसला किया कि पूरक मामले को एवेनफील्ड फ्लैट्स मामले में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जायेगा.

राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने 22 जनवरी को इस्लामाबाद में जवाबदेही अदालत के रजिस्ट्रार के समक्ष एक पूरक मामला दायर किया था. यह अदालत पहले ही शरीफ और उनके परिवार दो पुत्रों हुसैन और हसन, पुत्री मरियम और दामाद सफदर के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के तीन मामलों में मुकदमा चला रही है. ये मामले पनामा पेपर्स घोटाले से संबंधित हैं. इसकी वजह से 68 वर्षीय शरीफ को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा था. शरीफ तीन बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं. बेटी मरियम और दामाद मोहम्मद सफदर के साथ शरीफ इस्लामाबाद स्थित अदालत में 15वीं बार उपस्थित हुए.

न्यायाधीश मोहम्मद बशीर द्वारा की जा रही सुनवाई के दौरान नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने पूरक संदर्भ पर आपत्ति जतायी. उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है. हारिस ने कहा, ‘यह संदर्भ जेआइटी की रिपोर्ट की तर्ज पर दाखिल किया गया है और अब तक कोई पारस्परिक कानूनी सहायता (एमएलए) रिपोर्ट दाखिल नहीं की गयी है.’ उनके अनुसार, एनएबी ने कहा था कि पूरक संदर्भ तब दाखिल किया जायेगा जब संदिग्धों के खिलाफ कुछ नया साक्ष्य पाया जायेगा, लेकिन ऐसा मामला नहीं है. हारिस ने कहा, ‘पूरक संदर्भ कानूनी सलाह-मशविरा के जवाब में दाखिल किया जाना था.’

हारिस ने जोर दिया कि पूरक संदर्भ शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार नहीं है, इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा, ‘पूरक संदर्भ शरीफ को निशाना बनाने के लिए दाखिल किया गया और संदर्भ में भी जो आरोप पहले ही अंतरिम संदर्भ में लगाये गये हैं उन्हें दोहराया गया है.’ शरीफ परिवार के खिलाफ तीन मामले अल-अजीजिया स्टील मिल्स, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और लंदन के एवेनफील्ड संपत्तियों समेत कई कंपनियों से संबंधित हैं. शरीफ और उनके पुत्र एनएबी के तीनों मामलों में नामजद हैं, जबकि मरियम और सफदर को सिर्फ एवनफील्ड मामले में नामजद किया गया है. जवाबदेही अदालत ने शरीफ के खिलाफ और साक्ष्य दर्ज किया और बाद में दो फरवरी तक सुनवाई स्थगित कर दी.

सुनवाई के अंत में मीडिया से बातचीत में शरीफ ने कहा कि हर जगह उनके खिलाफ मामले हैं. उन्होंने कहा, ‘बाहर जायें और आप देखेंगे कि आज (पाकिस्तान की सभी अदालतों में) मेरे खिलाफ मामले हैं.’ उनके वकील ने मीडिया से कहा कि पूरक मामले तभी दायर किये जा सकते हैं जब कोई नया साक्ष्य हो या कुछ नयी संपत्ति के बारे में आरोप हों. उन्होंने कहा, ‘यह दर्शाता है कि पहला मामला कमजोर था और एनएबी को पूरक संदर्भ दायर करना पड़ा. लेकिन यह भी पुराने साक्ष्य और नये मूल्य पर आधारित है.’ सूचना राज्य मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा कि पूरक संदर्भ दर्शाता है कि एनएबी ने शुरुआती मामला जल्दबाजी और बिना उचित साक्ष्य के दायर किया था. पद से हटने के बाद से शरीफ का राजनैतिक भविष्य अधर में लटक रहा है. अगर उन्हें दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें जेल की सजा हो सकती है. शरीफ देश के सर्वाधिक शक्तिशाली राजनैतिक परिवार के मुखिया और सत्तारूढ़ पीएमएल-एन के प्रमुख हैं. शरीफ परिवार का आरोप है कि उनके खिलाफ मामले राजनीति से प्रेरित हैं.

Prabhat Khabar Digital Desk
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