नवाज शरीफ के बेटों को 30 दिन का समय कोर्ट में नहीं हुए पेश तो भगोड़ा घोषित

लाहौर : पाकिस्तान में अयोग्य करार दिए जाने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके नवाज शरीफ के बेटों को पनामा पेपर्स मामले में इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत में पेश होने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है. अगर वे अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उन्हें भगोडा अपराधी घोषित कर […]
लाहौर : पाकिस्तान में अयोग्य करार दिए जाने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके नवाज शरीफ के बेटों को पनामा पेपर्स मामले में इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत में पेश होने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है. अगर वे अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उन्हें भगोडा अपराधी घोषित कर दिया जाएगा.
हसन और हुसैन ब्रिटेन में अपनी बीमार मां कुलसुम के पास हैं. राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के अनुसार, अगर हसन और हुसैन भ्रष्टाचार और धन शोधन के तीन मामलों में जवाबदेही अदालत के समक्ष 30 दिन के भीतर पेश नहीं होते तो रेड वारंट भेजने की प्रक्रिया शुरु की जाएगी. अदालत, पनामा पेपर्स मामले में हुसैन और हसन के साथ उनके पिता नवाज शरीफ, बहन मरियम और जीजा कैप्टन (सेवानिवृत) मुहम्मद सफदर के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर एनएबी द्वारा दायर भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई कर रही है.
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