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जाधव मामला : आईसीजे में याचिका दायर करेगा पाकिस्तान, पूर्व चीफ जस्टिस ऐड-हॉक जज नियुक्त

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मौत की सजा के खिलाफ भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) में दी गयी दलीलों के जवाब में पाकिस्तान ने अपनी याचिका दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है. भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने मार्च 2016 में बलूचिस्तान […]

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मौत की सजा के खिलाफ भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) में दी गयी दलीलों के जवाब में पाकिस्तान ने अपनी याचिका दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है. भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने मार्च 2016 में बलूचिस्तान से पकड़ा था और एक सैन्य अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था, जिसने उसे जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के आरोप में मौत की सजा सुनायी थी. आईसीजे ने पाकिस्तान से कहा था कि वह इस पर अदालत के समक्ष 13 दिसंबर या उससे पहले लिखित जवाब दे जिससे अदालत आगे की कार्यवाही शुरू कर सके. इस बीच, आईसीजे में कुलभूषण जाधव के मामले को लीड करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने पूर्व चीफ जस्टिस तसादुक हुसैन जिलानी को ऐड-हॉक जज नियुक्त किया है.

विदेश कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक अटॉर्नी जनरल अश्तर औसफ अली ने शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के विधि विशेषज्ञों और अधिकारियों तथा प्रासंगिक विभागों की एक बैठक की अध्यक्षता की और अंतरराष्ट्रीय अदालत में बहस की दलीलों पर चर्चा की. सूत्रों ने कहा, हम पूरी शक्ति से अपनी स्थिति का बचाव करेंगे जो इस तथ्य पर आधारित है कि जाधव एक भारतीय जासूस है जिसे पाकिस्तान में जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों का जिम्मा सौंपा गया था. इस बीच, औसफ ने डॉन को बताया कि उन्होंने स्थिति की समीक्षा करने के लिए साप्ताहिक बैठकें करने का फैसला लिया है जिससे इस्लामाबाद के नजरिये को अंतिम रूप दिया जा सके और उसे भारत के आरोपों के लिए एक उचित प्रतिवेदन के तौर पर बदला जा सके.

इस बीच, आईसीजे में कुलभूषण जाधव के मामले को लीड करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने पूर्व चीफ जस्टिस तसादुक हुसैन जिलानी को ऐड-हॉक जज नियुक्त किया है. जस्टिस जिलानी पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी के चचेरे भाई हैं. दूसरी तरफ पाकिस्तान बार काउंसिल (पीबीसी) के प्रतिनिधि राहील कामरान शेख ने सरकार से ऐड-हॉक जज की नियुक्ति पर संसद की मंजूरी लेने की मांग की है.

आईसीजे संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग है, जिसकी स्थापना 1945 में की गयी थी. आैसफ ने कहा है कि इस मामले में पाकिस्तान के पक्ष को मजबूती से रखने के लिए सभी पक्षों से बात की जा रही है. भारत ने जाधव को राजनयिक मदद न देने पर पाकिस्तान पर विएना कन्वेंशन के उल्लंघन के साथ ही अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है. आईसीजे ने 18 मई को जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी.

Prabhat Khabar Digital Desk
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