लाहौर : पाकिस्तान की एक अदालत ने भारतीय धारावाहिकों के प्रसारण पर देश के मीडिया नियामक की ओर से लगाये गये प्रतिबंध को ‘अकारण’ बताते हुए हटा दिया. संघीय सरकार ने लाहौर उच्च न्यायालय को पाकिस्तानी निजी टीवी चैनलों द्वारा भारतीय टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारण पर आपत्ति नहीं होने के बारे में बताया जिसके बाद अदालत ने भारतीय धारावाहिकों के प्रसारण पर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पेमरा) के प्रतिबंध को अमान्य करार दिया. हालांकि, टेलीविजन चैनलों पर भारतीय फिल्मों के प्रसारण पर प्रतिबंध फरवरी में वापस ले लिया गया गया था, लेकिन धारावाहिकों के प्रसारण की अनुमति नहीं दी गयी.
याचिकाकर्ता की वकील असमा जहांगीर ने अदालत में दलील दी कि भारतीय धारावाहिकों पर प्रतिबंध अजीब लगता है, जबकि भारतीय फिल्में खुलेआम दिखायी जाती हैं. मुख्य न्यायाधीश मंसूर अली शाह ने कहा कि आपत्तिजनक भारतीय सामग्री या पाकिस्तान विरोधी विषयवस्तु को सेंसर किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह प्रतिबंध की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, ‘दुनिया एक वैश्विक गांव बन गयी है. अतार्किक प्रतिबंध कब तक लगाये जा सकते हैं.’