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केजरीवाल को SC ने नहीं मिली राहत, 2 जून को करना होगा सरेंडर

Updated at : 29 May 2024 11:53 AM (IST)
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अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल की 7 दिनों की अतिरिक्त जमानत की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. ऐसे में उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा.

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अरविंद केजरीवाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर है. वह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं. 2 जून को उनकी अंतरिम राहत समाप्त हो रही है. उन्हें कोर्ट के समक्ष सरेंडर करना है. ऐसे में वकिल के माध्यम से दिल्ली के सीएम ने 7 दिनों की अधिक अंतरिम राहत की अर्जी दाखिल की थी. अब इस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दिया है. जी हां, कोर्ट ने केजरीवाल को 7 दिनों की अतिरिक्त राहत देने से इंकार कर दिया है. उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दिया था. इसमें उन्होंने कहा था कि कुछ डॉक्टरी जांच करवानी है. इसके लिए उन्हें सात दिनों की अतिरिक्त बेल चाहिए. लेकिन अब कोर्ट ने बेल देने से इंकार कर दिया है. आपको बता दें कि इससे पहले 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता से अंतरिम जमानत मिल गई थी और उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था. ऐसे में केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा.

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Raj Lakshmi

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By Raj Lakshmi

Reporter with 1.5 years experience in digital media.

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