राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों में पानी का कनेक्शन लेने के लिए सात से 42 हजार रुपये तक शुल्क निर्धारित किया है. सरकार ने ‘वाटर कनेक्शन रूल-2020’ में इसका प्रावधान किया है. नियमावली में पानी का कनेक्शन देने के लिए बिल्डअप एरिया को आधार बनाया गया है. स्थानीय निकाय क्षेत्र में बीपीएल और एपीएल को हर महीने 5000 लीटर पानी मुफ्त देगी.