Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में आज होगी अहम सुनवाई, श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पर आ सकता है फैसला
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 12 Jul 2022 8:02 AM
Gyanvapi Case: वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी प्रकरण में मंगलवार को जिला जज की अदालत में अहम सुनवाई होनी है. ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन व अन्य विग्रहों के संरक्षण मामले में जिला जज की अदालत में आज सुनवाई होनी है.
Gyanvapi Case: वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी प्रकरण में मंगलवार को जिला जज की अदालत में अहम सुनवाई होनी है. ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन व अन्य विग्रहों के संरक्षण मामले में जिला जज की अदालत में आज सुनवाई होनी है. मामले में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी (मुस्लिम पक्ष) ने दाखिल 51 बिंदुओं पर आपत्ति पर दलील पूरी कर ली है. मुस्लिम पक्ष अदलात में पहले ही मांग कर चुका है कि यह वाद सुनवाई योग्य नहीं है, उसे खारिज किया जाए.
बता दें कि जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पांच महिलाओं की तरफ से 51 बिंदुओं पर शृंगार गौरी के नियमित दर्शन के लिए दाखिल वाद के सुनवाई योग्य है या नहीं पर बहस चल रही है. वहीं मामले की सुनवाई से पहले इस प्रकरण में नया मोड़ आ गया है. प्रकरण में हिंदू पक्ष की ओर से वाराणसी निवासी चार महिला वादियों ने ट्रस्ट बनाया है. इस ट्रस्ट पर कोर्ट में जारी मामले को देखने की जिम्मेदारी होगी.
बता दें ट्रस्ट में दिल्ली निवासी राखी सिंह को छोड़कर लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और एक अन्य महिला वादी इस ट्रस्ट में शामिल हैं.हिंदू पक्ष के पक्षकार विष्णु जैन ने सोमवार को यह जानकारी दी है. इस ट्रस्ट पर कोर्ट में ज्ञानवापी के मामले को देखने की जिम्मेदारी होगी. विष्णु जैन ने बताया कि ट्रस्ट में कानूनी टीम समेत काशी के गणमान्य लोग होंगे. हमारा एकमात्र उद्देश्य हमारे अधिकारों को वापस पाना है और यह इस ट्रस्ट की छत्रछाया में किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कई मामले दर्ज किए जाने के बाद हमें ट्रस्ट की आवश्यकता महसूस हुई इसलिए आगे समन्वय और बेहतर प्रबंधन के लिए हमने यह ट्रस्ट गठित किया है.
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