श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद की सुनवाई शिंजो आबे की शोकसभा के चलते टली, ये है नई डेट
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 11 Jul 2022 4:11 PM
श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है. सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में आज अतिक्रमण को हटाने पर सुनवाई होनी थी. लेकिन, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के चलते बार ने आज कोर्ट में शोक सभा रखी थी. इसकी वजह से न्यायालय ने सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख तय कर दी.
Mathura Shrikrishana Janmbhoomi: मथुरा की कोर्ट में जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले की सुनवाई सोमवार को होनी थी लेकिन इसे 18 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है. आज कोर्ट में 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व वाद में शाही ईदगाह के सर्वे की मांग पर सुनवाई होने वाली थी, जिसे जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या के चलते रखी गई शोकसभा की वजह से टाल दिया गया है. न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख तय की है.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है. सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में आज अतिक्रमण को हटाने पर सुनवाई होनी थी. लेकिन, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के चलते बार ने आज कोर्ट में शोक सभा रखी थी. इसकी वजह से न्यायालय ने सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख तय कर दी. हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने कोर्ट के सामने अपनी-अपनी दलीलें पेश कर दी हैं. मुस्लिम पक्ष ने सीपीसी 7/11 के तहत आवेदन दायर किया हुआ है. जिसमें कहा गया है कि वाद पत्र में दिया गया कोई बयान किसी कानून द्वारा वर्जित प्रतीत होता है उसे अदालत अस्वीकार करेगी. हिंदू पक्ष ने इस पर अपना ऑब्जेक्शन दाखिल किया है. इसकी एक कॉपी मुस्लिम पक्ष को भी दी गई है.
पिछली तारीख में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों में बहस हुई थी. दोनों पक्ष के वकीलों ने कोर्ट के सामने अपनी अपनी दलीलें रखी थी. हिंदू पक्ष के वकील का कहना था कि पहले श्री कृष्ण विराजमान के केस के मेंटेनेबल और नॉन मेंटेनेबल को लेकर जिला कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है. वहीं जिला जज की कोर्ट मामले को खारिज कर चुकी है और केस को मेंटेनेबल माना गया है. दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से अनुरोध किया था कि हिंदू पक्ष की ऑब्जेक्शन की कॉपी उन्हें मिली नहीं है, इसलिए उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मिलना चाहिए. उसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख दी थी.
प्राप्त जानकारी के अनुसार कोर्ट केस के मेंटेनेबल और नॉट मेंटेनेबल मामले पर भी सुनवाई करेगा. हिंदू पक्ष शाही ईदगाह के सर्वे के लिए दिए गए आवेदन पर सुनवाई के लिए भी कोर्ट से अनुरोध करेगा. इस संबंध में हिंदू पक्ष ने कोर्ट में जन्म भूमि की रजिस्ट्री की कॉपी, खसरा खतौनी और मथुरा नगर निगम से जुड़े हुए दस्तावेज पेश किए हैं. अब इस पूरे मामले की सुनवाई 18 जुलाई को की जाएगी.
रिपोर्ट : राघवेंद्र गहलोत
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