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वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में गाजियाबाद कोर्ट का आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा का ऐलान

Updated at : 06 Jun 2022 4:39 PM (IST)
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वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में गाजियाबाद कोर्ट का आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा का ऐलान

मामले में दोषी ठहराए जा चुके आतंकी वलीउल्लाह को गाजियाबाद कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. वहीं, दूसरे मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. सीरियल ब्लास्ट के एक मामले में 18 लोगों की मौत हुई थी और दूसरे मामला वाराणसी के घाट पर बम मिलने का है. इस मामले पर फैसले का सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था.

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Varanasi Serial Blast Case: आख‍िरकार साल 2006 के वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है. मामले में दोषी ठहराए जा चुके आतंकी वलीउल्लाह को गाजियाबाद कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. वहीं, दूसरे मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. सीरियल ब्लास्ट के एक मामले में 18 लोगों की मौत हुई थी और दूसरे मामला वाराणसी के घाट पर बम मिलने का है. इस मामले पर फैसले का सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था.

18 लोगों की गई थी जान

इस मामले में आरोपी आतंकी वलीउल्लाह उर्फ टुंडा पहले ही दोषी करार दिया जा चुका था. वलीउल्लाह उर्फ टुंडा इस समय डासना जेल में बंद है. बता दें कि वाराणसी में 7 मार्च 2006 को हुए सीरियल ब्लास्ट के आरोपी वलीउल्लाह उर्फ टुंडा को गाजियाबाद की जिला अदालत ने दोषी ठहराया था. इस मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है. संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे पर हुए ब्लास्ट में 18 लोगों की जान गई थी.

अदालत में की गई थी चाक-चौबंद सुरक्षा

जिला प्रशासन के वकील राजेश शर्मा नेमीड‍िया को बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वलीउल्ला को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज दो मामलों में दोषी करार दिया. फैसला सुनाने के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला जज की अदालत में मीडिया को भी प्रवेश नहीं दिया गया. अदालत में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. डॉग स्क्वाड से समय-समय पर अदालत परिसर की तलाशी अभ‍ियान भी चलाया जा रहा था.

कोई वकील नहीं ले रहा था केस

16 साल पहले संकटमोचन और कैंट स्टेशन में यह सीरियल ब्लास्ट हुआ था. दरअसल, सात मार्च, 2006 को संकट मोचन मंदिर और छावनी रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोटों में 18 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे. वाराणसी में हुए धमाके के बाद वलीउल्लाह की तरफ से कोई भी वकील केस लड़ने को तैयार नहीं हुआ था. इसके बाद मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर गाजियाबाद कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था. पुलिस की जांच में पता चला था कि इन तीनों धमाकों में पांच आतंकियों का हाथ था. इनमें से एक आतंकी मौलाना जुबेर को सुरक्षाबल ने सीमा पर मार गिराया था. अब इसी मामले में आतंकी वलीउल्लाह को गाजियाबाद कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है.

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