14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हजारीबाग अनुमंडल के शहरी क्षेत्र व 10 प्रखंडों में धारा 144 लागू, प्रशासन का ये है आदेश, जानें मामला

हजारीबाग जिले के शहरी अनुमंडल व 10 प्रखंडों में धारा 144 लागू है. 16 फरवरी से विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह अधिसूचना जारी की गयी है

Jharkhand Crime News हजारीबाग : हजारीबाग अनुमंडल क्षेत्र के नगर निगम, सदर, कटकमदाग, कटकमसांडी, इचाक, टाटीझरिया, विष्णुगढ़, दारू, चुरचू, डाड़ी, बड़कागांव और केरेडारी प्रखंड में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया है. सदर एसडीओ विद्याभूषण कुमार ने 16 फरवरी से विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह अधिसूचना जारी की है.

इन सभी 10 प्रखंडों और शहरी क्षेत्र में चार से अधिक व्यक्तियों को लाठी -भाला, पारंपरिक अस्त्र-शस्त्र के साथ एक जगह जमा होने पर रोक है. जुलूस,धरना, प्रदर्शन व सड़क जाम पर भी रोक है. लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सक्षम पदाधिकारी की अनुमति से ही करना है.

किसी भी धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष पर धार्मिक टिप्पणी एवं धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट सोशल मीडिया पर डालनेवालों पर कार्रवाई की जायेगी. फेसबुक, ट्विटर वाट्सएप पर धार्मिक भावना भड़काने पर एडमीन के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. शादी-विवाह, शवयात्रा को इस प्रतिबंध से छूट दी गयी है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल हजारीबाग में तिलैया रोड इंडियन बैंक स्थित हनुमान मंदिर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था. जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया है और इसके बाद आपसी लड़ाई को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया है. हलांकि पुलिस ने आरोपी शफी अहमद को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में बरही थाना में 13 फरवरी को अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

Posted By : Sameer Oraon

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें