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Ration Card : अयोग्य राशन कार्डधारी इस तारीख तक कार्ड को कर दें सरेंडर, नहीं तो होगी कार्रवाई, उपायुक्त ने की ये अपील

Updated at : 13 Dec 2020 4:18 PM (IST)
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Ration Card : अयोग्य राशन कार्डधारी इस तारीख तक कार्ड को कर दें सरेंडर, नहीं तो होगी कार्रवाई, उपायुक्त ने की ये अपील

Ration Card : लातेहार : लातेहार जिले के सभी सुयोग्य लाभुकों को राशन उपलब्ध करवाने के लिए उपायुक्त अबु इमरान ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए सुयोग्य सभी व्यक्तियों को उनका हक दिलाने में अपनी भूमिका निभायें. उन्होंने कहा कि अयोग्य राशन कार्डधारी अपना राशन कार्ड 31 दिसंबर तक सरेंडर कर दें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

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Ration Card : लातेहार : लातेहार जिले के सभी सुयोग्य लाभुकों को राशन उपलब्ध करवाने के लिए उपायुक्त अबु इमरान ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए सुयोग्य सभी व्यक्तियों को उनका हक दिलाने में अपनी भूमिका निभायें. उन्होंने कहा कि अयोग्य राशन कार्डधारी अपना राशन कार्ड 31 दिसंबर तक सरेंडर कर दें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

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लातेहार के उपायुक्त अबु इमरान ने सभी ऐसे राशन कार्डधारी, जो सक्षम होते हुए भी राशन कार्ड बनवाकर राशन का उठाव कर रहे हैं, उनसे 31 दिसंबर तक राशन कार्ड सरेंडर कर योग्य लाभुकों को राशन दिलाने में अहम भूमिका निभाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि सभी को उनका हक मिले. सरकारी योजनाओं का लाभ मिले. इसलिए सक्षम लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें.

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लातेहार के उपायुक्त अबु इमरान ने कहा कि 31 दिसंबर तक यदि अयोग्य राशन कार्डधारी अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते हैं एवं जांच में पकड़े जाते हैं, तो नियम के तहत उन पर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार योग्य व्यक्ति ही जन वितरण दुकान से राशन का उठाव करें, ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति सरकार द्वारा संचालित योजना के लाभ से वंचित नहीं हो.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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