ePaper

दंपती की हत्या के 21 वर्षों बाद आठ दोषियों को मिली उम्रकैद, 30 हजार रुपये का जुर्माना भी

Updated at : 22 Sep 2023 5:26 PM (IST)
विज्ञापन
दंपती की हत्या के 21 वर्षों बाद आठ दोषियों को मिली उम्रकैद, 30 हजार रुपये का जुर्माना भी

हातेम मंडल ने सात अन्य लोगों के साथ मिल कर पड़ोस में रहनेवाले अपने भतीजे अनवर मंडल के घर पर 27 जुलाई 2002 को धावा बोला था. वहां अनवर व उसकी बीवी मस्तरा को जान से मार कर शवों को रस्सी का फंदा बना टांग दिया गया था.

विज्ञापन

बर्दवान/पानागढ़, मुकेश तिवारी : पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान के कालना के अपर जिला व सत्र न्यायालय में दंपती की हत्या के 21 वर्षों बाद आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. मामले में चली लंबी सुनवाई और 17 लोगों की गवाही के बाद आठ अभियुक्त दोषी साबित हुए. इसके बाद उक्त कोर्ट के जज सुधार कुमार ने आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की रकम मृत दंपती के बच्चों को देने का भी निर्देश आया. दोषियों के नाम हातेम मंडल, लाल मंडल, माला मंडल, सईदुल मंडल, सैफुल मंडल, मन्नान मंडल, कासेम मंडल व खैरुल मंडल बताये गये हैं. ये सभी मंतेश्वर थाने के भागड़ा गांव के बाशिंदे हैं.

घरेलू विवाद में हत्या के केस पर कालना के अपर जिला व सत्र न्यायालय में सुनायी गयी सजा

मामले के सरकारी वकील विकास राय ने बताया कि हातेम मंडल ने सात अन्य लोगों के साथ मिल कर पड़ोस में रहनेवाले अपने भतीजे अनवर मंडल के घर पर 27 जुलाई 2002 को धावा बोला था. वहां अनवर व उसकी बीवी मस्तरा को जान से मार कर शवों को रस्सी का फंदा बना टांग दिया गया था, ताकि मामला खुदकुशी का लगे. घटना के अगले दिन मंतेश्वर थाने की पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए कालना महकमा अस्पताल भेजा. अंत्यपरीक्षण में आत्महत्या की रिपोर्ट सामने आयी थी. लेकिन इस रिपोर्ट को जीआरपी के कर्मचारी रहे अनवर मंडल के परिजनों ने नहीं माना.

Also Read: पानागढ़ बाजार उप-डाकघर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा हेतु मिला ग्रीन सिग्नल
27 जुलाई 2002 को दंपती को जान से मार टांग दिया गया था

मामला कोर्ट में जाने पर फिर से जांच का आदेश हुआ. उसके मुताबिक घटना के 71 दिनों बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्र से निकाल कर बर्दवान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा. वहां की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ. फिर केस पर कालना कोर्ट में लंबी सुनवाई चली. 17 गवाहों के बयान लिये गये. बुधवार को मामले पर कालना के अपर जिला व सत्र न्यायालय में अंतिम सुनवाई हुई. फिर जज ने आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी.

Also Read: Photos : पानागढ़ में आरपीएफ द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया,यात्रियों को किया गया जागरूक

विज्ञापन
Shinki Singh

लेखक के बारे में

By Shinki Singh

10 साल से ज्यादा के पत्रकारिता अनुभव के साथ मैंने अपने करियर की शुरुआत Sanmarg से की जहां 7 साल तक फील्ड रिपोर्टिंग, डेस्क की जिम्मेदारियां संभालने के साथ-साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दों और राजनीति पर लगातार लिखा. इस दौरान मुझे एंकरिंग और वीडियो एडिटिंग का भी अच्छा अनुभव मिला. बाद में प्रभात खबर से जुड़ने के बाद मेरा फोकस हार्ड न्यूज पर ज्यादा रहा. वहीं लाइफस्टाइल जर्नलिज्म में भी काम करने का मौका मिला और यह मेरे लिये काफी दिलचस्प है. मैं हर खबर के साथ कुछ नया सीखने और खुद को लगातार बेहतर बनाने में यकीन रखती हूं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola