धनबाद में 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के आरोप में दोषी को फांसी की सजा, जानें पूरा मामला
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 10 Feb 2022 9:18 AM
धनबाद में 5 साल की बच्ची के साथ हुई रेप और हत्या के आरोपी को पोक्सो के तहत अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. घटना साल 2018 की है. दोषी ने शादी की पार्टी खिलाने के लालच देकर उसके साथ ये जघन्य अपराध किया था
धनबाद : पांच वर्षीया बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करनेवाले मुनीडीह स्थित जोरुडीह कॉलोनी निवासी डब्लू मोदी को फांसी की सजा सुनायी गयी है. बुधवार को उसकी सजा पर पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया. वहीं अदालत ने साक्ष्य छुपाने की धारा 201 में भी दोषी को सात वर्ष कैद और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. अदालत ने सात फरवरी 2022 को डब्लू को दोषी करार दिया था.
इससे पहले धनबाद के तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी को सजा-ए-मौत की सजा सुनायी थी. अदालत ने 56 दिनों के भीतर यह फैसला सुनाया था.
28 अप्रैल 2018 की रात नौ बजे डब्लू मोदी बच्ची को शादी की पार्टी में खिलाने के लिए उसके घर से बुलाकर ले गया. जब रात में बच्ची घर नहीं लौटी, तो दूसरे दिन उसके परिजनों ने खोजबीन शुरू की. शादी स्थल पर पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी एक बच्ची के साथ आया था और वह उसे जंगल की ओर लेकर गया है. लोग जंगल में गये तो बच्ची का शव फेंका पाया.
Posted By : Sameer Oraon
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