धनबाद में 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के आरोप में दोषी को फांसी की सजा, जानें पूरा मामला

Updated at : 10 Feb 2022 9:18 AM (IST)
विज्ञापन
धनबाद में 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के आरोप में दोषी को फांसी की सजा, जानें पूरा मामला

धनबाद में 5 साल की बच्ची के साथ हुई रेप और हत्या के आरोपी को पोक्सो के तहत अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. घटना साल 2018 की है. दोषी ने शादी की पार्टी खिलाने के लालच देकर उसके साथ ये जघन्य अपराध किया था

विज्ञापन

धनबाद : पांच वर्षीया बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करनेवाले मुनीडीह स्थित जोरुडीह कॉलोनी निवासी डब्लू मोदी को फांसी की सजा सुनायी गयी है. बुधवार को उसकी सजा पर पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया. वहीं अदालत ने साक्ष्य छुपाने की धारा 201 में भी दोषी को सात वर्ष कैद और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. अदालत ने सात फरवरी 2022 को डब्लू को दोषी करार दिया था.

इससे पहले धनबाद के तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी को सजा-ए-मौत की सजा सुनायी थी. अदालत ने 56 दिनों के भीतर यह फैसला सुनाया था.

क्या है मामला :

28 अप्रैल 2018 की रात नौ बजे डब्लू मोदी बच्ची को शादी की पार्टी में खिलाने के लिए उसके घर से बुलाकर ले गया. जब रात में बच्ची घर नहीं लौटी, तो दूसरे दिन उसके परिजनों ने खोजबीन शुरू की. शादी स्थल पर पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी एक बच्ची के साथ आया था और वह उसे जंगल की ओर लेकर गया है. लोग जंगल में गये तो बच्ची का शव फेंका पाया.

Posted By : Sameer Oraon

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola