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ओड़िशा हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजद के दो विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, जानिए पूरा मामला

Updated at : 07 Feb 2023 10:03 AM (IST)
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ओड़िशा हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजद के दो विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, जानिए पूरा मामला

ओड़िशा हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजद के दो विधायकों भागीरथी सेठी और विजय शंकर दास के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है.

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ओडिशा में पुलिस ने सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) के दो विधायकों आनंदपुर विधायक भागीरथी और तीर्थोल के विधायक विजय शंकर दास के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किये हैं. पुलिस ने ओडिशा उच्च न्यायालय ने दोनों विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए अलग-अलग निर्देश जारी किये थे. पुलिस ने आनंदपुर विधायक भागीरथी सेठी के खिलाफ क्योंझर जिले की एक महिला जिला परिषद सदस्य के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में रविवार को मामला दर्ज किया.

विजयशंकर दास पर पूर्व प्रेमिका ने दर्ज कराया है मामला

क्योंझर थाने के अधिकारी देवकी नायक ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया है. वहीं, पूर्व प्रेमिका सोमालिका दास द्वारा की गयी शिकायतों के आधार पर पुलिस ने बीजद के तीर्थोल विधायक विजय शंकर दास के खिलाफ मामला दर्ज किया है. सोमालिका की शिकायत के आधार पर ओडिशा उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते जगतसिंहपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक को विधायक दास के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था.

आनंदपुर विधायक भागीरथी पर महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप

शिकायत के अनुसार, विधायक ने 30 अगस्त, 2022 को आनंदपुर पंचायत समिति कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान जिला परिषद सदस्य असीमा मिश्रा के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किया था. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जिला परिषद सदस्य ने आरोप लगाया है कि विधायक ने उनके साथ बदतमीजी की और उन्हें बैठक से बाहर जाने के लिए कहा. मिश्रा ने इस संबंध में आनंदपुर थाने में शिकायत दर्ज करायी थी, लेकिन विधायक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया. इसके बाद उन्होंने ओडिशा उच्च न्यायालय का रुख किया और अदालत ने पिछले सप्ताह पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश दिया था.

तीर्थोल विधायक विजय शंकर दास पर कई महिलाओं से संबंध रखने का है आरोप

विधायक विजय शंकर दास की पूर्व प्रेमिका सोमालिका दास के अनुसार विधायक के कई महिलाओं से संबंध हैं. मैंने एक बार उन्हें ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया. उन्होंने मुझे यह कहते हुए धमकी दी कि वह सत्ताधारी दल से हैं. मैंने अब फैसला किया है कि उनसे शादी नहीं करुंगी.

सोमालिका ने पुलिस को दिये अपने बयान में आरोप लगाया है कि विधायक ने शादी का झूठा वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये और उसे दो बार गर्भपात कराना पड़ा. विधायक ने सोमालिका द्वारा लगाये गये आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि ये शिकायतें राजनीति से प्रेरित हैं.

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