भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को दो साल की सजा, 12 साल पहले टोरेंट अधिकारी से मारपीट मामले में पाया गया दोषी

भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामशंकर कठेरिया 12 वर्ष पुराने मारपीट के मामले में दोषी करार दिए गए हैं. इस प्रकरण में उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई है. लंबे समय से कोर्ट में चल रहे इस केस में बयानों और साक्ष्यों के आधार पर ये सजा सुनाई गई है.
Agra News: पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं पूर्व एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष और वर्तमान में इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को टोरंट अधिकारी से मारपीट एवं बलवा करने के आरोप में विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए ने दोषी पाया है. कोर्ट ने इस मामले में रामशंकर कठेरिया को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही जुर्माना लगाया गया है.
आगरा के थाना हरीपर्वत में दर्ज मामले के अनुसार 16 नवंबर 2011 को दोपहर 12:10 बजे के करीब टोरंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत माल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण कर रहे थे.
इसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए दस-पन्द्रह समर्थकों ने टोरंट अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस गए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससें उन्हें काफी चोटें आई थीं.
टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में तहरीर दी थी. वादी की तहरीर पर सांसद राम शंकर कठेरिया और समर्थकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 एवं 323 मुकदमा दर्ज हुआ था. इसी मामले में थाना हरीपर्वत पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के खिलाफ ही आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था. मामले में गवाही एवं बहस की प्रक्रिया पूरी होने पर शनिवार को फैसला सुनाया गया.
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लेखक के बारे में
By Sanjay Singh
working in media since 2003. specialization in political stories, documentary script, feature writing.
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