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जल्दबाजी में गलत नंबर पर कर दिया UPI पेमेंट? सिर पकड़ने से पहले जान लें आगे क्या करना है

UPI आज के समय में काफी पॉपुलर पेमेंट करने का तरीका बन गया है. आसान और फास्ट होने की वजह से कई लोग इसे यूज करते हैं. इसे छोटे-बड़े दोनों तरह के दुकानदार जल्दी पेमेंट ले सकते हैं. लेकिन कभी-कभी यूजर से गलती हो जाती है और पैसा गलत व्यक्ति के अकाउंट में चला जाता है. इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी गलती होने पर आप अपना पैसा कैसे वापस पा सकते हैं.

आज के समय में UPI सबसे आसान और फास्ट पेमेंट का तरीका बन गया है. छोटी दुकान से लेकर बड़ी शॉपिंग वेबसाइट जैसे Amazon और Flipkart तक हर जगह हम अब इसका इस्तेमाल करने लगे हैं. लेकिन 24×7 और जल्दी पेमेंट होने की वजह से कई बार पैसे गलत अकाउंट में भी चले जाते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता कि आगे क्या करें. इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी गलती होने पर आप अपना पैसा कैसे वापस पा सकते हैं.

क्या अपनी UPI ट्रांजैक्शन को वापस (Undo) कर सकते हैं?

इस सवाल का सीध जवाब है नहीं. जैसे ही आप अपना UPI PIN डालकर पेमेंट पूरा कर देते हैं, उसे न तो कैंसिल किया जा सकता है और न ही वापस लिया जा सकता है. हालांकि, आप पैसे पाने वाले से संपर्क करके उनसे रकम वापस भेजने के लिए कह सकते हैं.

ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करें 

अगर आपने गलती से किसी को UPI पेमेंट कर दी है, तो सबसे पहले अपनी ऐप में उस ट्रांजैक्शन को खोलें. Google Pay, PhonePe या Paytm जैसे हर UPI ऐप में ‘Raise a Complaint’ या ‘Report Issue’ का ऑप्शन मिलता है. वहीं से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं. आमतौर पर 3-5 कामकाजी दिनों में मामला सुलझ जाता है, लेकिन फ्रॉड जैसे मामलों में 30 दिन तक भी लग सकते हैं.

बैंक से कॉन्टैक्ट करें 

अगर ऐप ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप सीधे अपने नजदीकी बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं. बात करते समय ये जानकारियां अपने पास रखें-

  • ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट
  • अपना बैंक अकाउंट नंबर
  • ट्रांजैक्शन आईडी
  • जिसे पैसे भेजे उसका UPI ID
  • और पैसे भेजने की सही तारीख व समय

NPCI पोर्टल पर कर सकते हैं शिकायत दर्ज

अगर आपकी UPI से जुड़ी कोई दिक्कत है तो आप NPCI पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. वहां ट्रांजैक्शन आईडी, UPI ID, बैंक का नाम, रकम, तारीख और ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट देना होगा. आप 1800-120-1740 पर कॉल कर सकते हैं या upihelp@npci.org.in पर मेल भी भेज सकते हैं.

RBI के CMS पोर्टल कर सकते हैं शिकायत दर्ज

अगर बैंक और NPCI से बात करने के बाद भी मामला नहीं सुलझे, तो आप RBI के CMS पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: UPI से निकलेगा PF का पैसा, EPFO ने बदल डाला पुराना नियम

Ankit Anand
Ankit Anand
अंकित आनंद ने GGSIP यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन की है. वर्तमान में, वह प्रभात खबर.कॉम में टेक और वायरल सेक्शन की खबरें कवर करते हैं. प्रभात खबर में शामिल होने से पहले उन्होंने ZEE न्यूज़ में असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया है. इन्हें लाइफस्टाइल, ट्रैवल, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स जैसे विषयों पर लिखने में रुचि है. इसके अलावा अंकित को नई चीजें सीखना, किताबे पढ़ना, फिल्में और क्रिकेट देखना पसंद है.

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