TikTok Ban : कोर्ट के आदेश पर सरकार ने Google और Apple से ऐप डिलीट करने को कहा

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 16 Apr 2019 4:36 PM

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सरकार ने गूगल और एेपल को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश का पालन करने को कहा है जिसमें लोकप्रिय मोबाइल एेप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. सूत्रों ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय के 3 अप्रैल के फैसले पर रोक लगाने से उच्चतम न्यायालय के इनकार करने के बाद […]

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सरकार ने गूगल और एेपल को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश का पालन करने को कहा है जिसमें लोकप्रिय मोबाइल एेप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है. सूत्रों ने यह जानकारी दी.

सूत्रों ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय के 3 अप्रैल के फैसले पर रोक लगाने से उच्चतम न्यायालय के इनकार करने के बाद सोमवार को इन दो अमेरिकी कंपनियों गूगल और एपल को इस संबंध में निर्देश भेजे गए हैं.

अदालत ने केंद्र को टिकटॉक पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. टिकटॉक पर अश्लील सामग्री परोसने का आरोप है. एेपल और गूगल ने इस संबंध में भेजे गए ई-मेल का जवाब नहीं दिया है.

शीर्ष न्यायालय ने सोमवार को कहा कि प्रतिबंध का निर्देश सिर्फ एक अंतरिम आदेश है और 16 अप्रैल को मद्रास उच्च न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई प्रस्तावित है.

वहीं, मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि मीडिया रिपोर्टों से स्पष्ट है कि इस तरह के मोबाइल एेप के जरिये अश्लील और अनुचित सामग्री उपलब्ध करायी गई है.

अदालत ने मीडिया को टिकटॉक से बने वीडियो का प्रसारण नहीं करने का भी निर्देश दिया था. टिकटॉक एेप का मालिकाना हक चीन की कंपनी बाइटडांस के पास है.

यह एेप लोगों को छोटे वीडियो बनाने और उन्हें साझा करने की सुविधा देता है. टिकटॉक ने मंगलवार को बयान में कहा कि उसे भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है.

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