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1.40 लाख डकारने वाले तृणमूल पार्षद को मिली जमानत

14 दिनों की जेल हिरासत के पहले ही हो गये रिहा सिलीगुड़ी : जमीन की खरीद-फरोख्त मामले में एक लाख 40 हजार रुपये डकारने वाले तृणमूल नेता सत्यजित अधिकारी को महज 14 दिनों जेल हिरासत की सजा काटने के पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया. सिलीगुड़ी नगर निगम के 40 नंबर वार्ड के […]

14 दिनों की जेल हिरासत के पहले ही हो गये रिहा
सिलीगुड़ी : जमीन की खरीद-फरोख्त मामले में एक लाख 40 हजार रुपये डकारने वाले तृणमूल नेता सत्यजित अधिकारी को महज 14 दिनों जेल हिरासत की सजा काटने के पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया.
सिलीगुड़ी नगर निगम के 40 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस पार्षद सत्यजित अधिकारी के खिलाफ सालुगाड़ा निवासी गीता अधिकारी ने भक्तिनगर थाना क्षेत्र में तीन साल पहले जमीन खरीद-फरोख्त मामले में एक लाख 40 हजार रुपये गबन करने का मामला दर्ज कराया था.सात दिसंबर 2012को गीता अधिकारी ने पार्षद सत्यजित अधिकारी के खिलाफ जलपाईगुड़ी के जेएम कोर्ट में मामला दायर किया था.
गीता देवी के अधिवक्ता सीतांशु कुमार फणी ने बताया कि सत्यजित अधिकारी के खिलाफ भारतीय आचार संहिता की धारा 447 एवं 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था. अदालत ने उनके खिलाफ 26 दिसंबर 2013 को पहली बार गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. तब उन्हें गिरफ्तार नहीं किये जाने पर अदालत ने दोबारा फिर छह जून 2015 को तृणमूल नेता के खिलाफ दूसरी बार गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया.
इसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया. सिर्फ यही नहीं तृणमूल पार्षद निर्धारित समय पर अदालत में भी हाजिर नहीं हुए. 28 जुलाई को सत्यजिति अधिकारी अदालत के पास आत्मसमर्पण करने आये. गिरफ्तारी वारंट लटके रहने के कारण न्यायाधीश ने उन्हें 11 अगस्त तक जेल हिरासत में भेज दिया था. आज जेएम फास्र्ट कोर्ट में पार्षद के अधिवक्ता प्रदीप मजूमदार ने अदालत में उनकी जमानत याचिका दाखिल की थी.
न्यायाधीश सुब्रत घोष ने आज तृणमूल पार्षद को जमानत दे दी. अधिवक्ता श्री मजूमदार ने बताया कि कोर्ट में अदालत से कागजात पहुंचते ही पार्षद को छोड़ दिया जायेगा.

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