पूर्वोत्तर सीमा रेलवे : अक्तूबर में बेटिकट यात्रा के 85096 मामले दर्ज

Updated at : 05 Dec 2019 2:15 AM (IST)
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पूर्वोत्तर सीमा रेलवे : अक्तूबर में बेटिकट यात्रा के 85096 मामले दर्ज

पिछले साल की तुलना में टिकट रहित यात्रा के मामलों में 30.11 प्रतिशत की वृद्धि सिलीगुड़ी : यात्रियों की सुविधा तथा टिकट रहित यात्रा से होने वाले नुकसान पर काबू पाने के लिए पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में टिकट जांच अभियान तेज कर दिया गया है. इसके परिणामस्वरूप अक्टूबर महीने में बिना टिकट व अनियमित टिकट […]

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पिछले साल की तुलना में टिकट रहित यात्रा के मामलों में 30.11 प्रतिशत की वृद्धि

सिलीगुड़ी : यात्रियों की सुविधा तथा टिकट रहित यात्रा से होने वाले नुकसान पर काबू पाने के लिए पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में टिकट जांच अभियान तेज कर दिया गया है. इसके परिणामस्वरूप अक्टूबर महीने में बिना टिकट व अनियमित टिकट के साथ यात्रा करने के 86096 मामले दर्ज किए गए. जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 66172 मामले दर्ज किए गए थे.
पिछले वर्ष 429.63 लाख की तुलना में इस वर्ष अक्टूबर महीने में बिना टिकट/अनियमित टिकट वाले यात्रियों से जुर्माना के रूप में 559.43 लाख रुपये वसूल किए गए. पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में उपार्जन में 30.21 प्रतिशत तथा संबंधित मामले में 30.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.
अप्रैल से अक्टूबर, 2019 की अवधि के दौरान ट्रेनों में बिना टिकट अथवा अनियमित टिकटों के साथ यात्रा करने वाले 631580 यात्री पकड़े गये एवं पू.सी. रेल ने उन यात्रियों से जुर्माना के तौर पर रु. 4,237.06 लाख रूपये वसूल किया. यह पिछले वर्ष की संबंधित अवधि के दौरान 480666 टिकट रहित यात्रियों तथा 3,312.59 लाख के जुर्माना की तुलना में काफी अधिक है.
यह वृद्धि उपार्जन के संबंध में करीब 27.91 प्रतिशत तथा पकड़े गए यात्रियों के मामले में 31.40 प्रतिशत ज्यादा है. उल्लेखनीय है कि पू. सी. रेल के अधिकारी टिकट रहित यात्रा को समाप्त करने तथा वास्तविक यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए मंडलों के साथ मुख्यालय के फ्लाइंग टिकट जांच दस्ते नियुक्त कर मेल, एक्सप्रेस एवं पैसेंजर ट्रेनों में औचक टिकट जांच अभियान चला रहे हैं. स्टेशनों पर किलाबंदी टिकट जांच अभियान भी चलाए जा रहे हैं.
इसके लिए रेलवे सुरक्षा बल तथा गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के जवानों के साथ विभिन्न विभागों से मंडल स्तरों तथा मुख्यालय में अधिकारी मनोनीत किए जाते हैं. भारतीय रेल अधिनियम, 1989 की धारा 137 के अनुसार बिना टिकट, अनुचित टिकट अथवा बगैर बुक किए हुए सामानों के साथ यात्रा करना दंडनीय अपराध है. जिसके तहत जेल अथवा जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है.
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