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भू-माफिया प्रकरण : 2 बजे जमानत, 3 बजे हिम्मत सिंह फिर हुआ गिरफ्तार

सिलीगुड़ी : भू माफिया के आरोप में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता जयप्रकाश चौहान और हिम्मत सिंह को भले ही अदालत ने राहत दे दी हो, लेकिन पुलिस ने उसे राहत लेने का मौका ही नहीं दिया. सिलीगुड़ी कोर्ट सहित तमाम सरकारी कार्यालयों में पूजा की छुट्टी है. सिलीगुड़ी कोर्ट में कुछ ही विशेष मामलों की […]

सिलीगुड़ी : भू माफिया के आरोप में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता जयप्रकाश चौहान और हिम्मत सिंह को भले ही अदालत ने राहत दे दी हो, लेकिन पुलिस ने उसे राहत लेने का मौका ही नहीं दिया. सिलीगुड़ी कोर्ट सहित तमाम सरकारी कार्यालयों में पूजा की छुट्टी है. सिलीगुड़ी कोर्ट में कुछ ही विशेष मामलों की सुनवाई हो रही है. शुक्रवार को हिम्मत सिंह चौहान मामले की सुनवाई भी सिलीगुड़ी अदालत में थी.उसे कड़ी सुरक्षा के बीच जुडशियतल मजिस्ट्रेट फोर्थ कोर्ट के जज अभिषेक मन्ना की अदालत में पेश किया गया. उसके वकील संजय शाह जमानत याचिका दाखिल की थी.
हिम्मत सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस के अधीन विभिन्न थानों में चार मामले चल रहे हैं.जिसमें 3 मामले में उसे पहले ही जमानत मिल चुकी है. जबकि आज चौथे मामले की सुनवाई सिलीगुड़ी कोर्ट में थी. कुछ देर तक सुनवाई के बाद कोर्ट ने हंसबेला आश्रम की जमीन कब्जा मामले में भी हिम्मत को जमानत दे दी. इसके साथ ही चारों मामले में हिम्मत को जमानत मिलने से उसके जेल से निकलने का रास्ता साफ हो गया. शुक्रवार को जमानत मिलते ही उसे जेल से निकालने की पूरी तैयारी शुरू हो गई. दिन के दो बजे उसे जमानत मिली और उसके वकील संजय शाह ने बेल बॉन्ड भर दिया. उसके बाद हिम्मत को जेल से रिहा कर दिया जाता.
लेकिन माटीगाड़ा पुलिस ने यह मौका आने ही नहीं दिया. बेल बांड भरने की प्रक्रिया जब चल रही थी, उसी समय माटीगाड़ा थाना पुलिस ने एक नए मामले में हिम्मत सिंह को ‘ सुन एरेसस्ट ‘ कर लिया.उसे करीब तीन बजे पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया. इसकी सूचना अदालत को दी गई. कहने का मतलब यह है कि 2:00 बजे हिम्मत सिंह को जमानत मिली और 3:00 बजे उसे एक नए मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया. जिसकी वजह से चारों मामले में जमानत मिलने के बाद भी हिम्मत की रिहाई नहीं हो सकी.
मिली जानकारी के अनुसार करीब 2 बजे माटीगाड़ा थाने में दर्ज केस नंबर 453/218 में उसे जमानत दे दी गई. तीन अन्य मामले में हिम्मत को पहले ही जमानत मिल चुकी है. चौथे मामले में भी हिम्मत को जमानत मिलते ही उसके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई.हांलाकि यह खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रही. उसे रिहा किया जाता उससे पहले ही माटीगाड़ा थाना के ओसी मृणमय घोष तथा जांच अधिकारी कमलेश जोरदार ने अदालत में उसके सुन रेस्ट की जानकारी दी. हिम्मत सिंह को माटीगाड़ा थाना अंतर्गत केस नंबर 303/2017 मामले में सुन अरेस्ट किया गया है.
यह भी जमीन कब्जा करने का मामला है. हालांकि एफआईआर में हिम्मत हिम्मत सिंह का नाम नहीं होने का दावा उनके वकील संजय शाह ने किया है.दूसरी ओर माटीगाड़ा पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के रहने वाले पप्पू प्रसाद ने वर्ष 2017 में थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने माटीगाड़ा इलाके में अपने पिता नवलख प्रसाद की डेढ़ एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर कुछ लोगों पर बेच देने का आरोप लगाया था.
श्री साह ने दावा करते हुए कहा कि इस केस में हिम्मत सिंह का नाम ही नहीं है.उसके बाद भी हिम्मत को गिरफ्तार कर लिया गया. अब इस मामले की सुनवाई 29 तारीख को होगी हिम्मत को फिर से 29 तारीख को अदालत में पेश किया जाएगा.
क्या है मामला
उल्लेखनीय है कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भूमाफिया पर नकेल कसने का निर्देश मिलते ही सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस ऐसे लोगों को झपटने के लिए आतुर है. शहर के चंपासारी स्थित सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट से सटे करीब तीन बीघा जमीन पर अवैध कब्जा व मार्केट कॉम्पलेक्स बनाने के आरोप में प्रधान नगर थाना पुलिस ने जय प्रकाश चौहान उर्फ हिम्मत को बीते 4 अगस्त की शाम गिरफ्तार किया था.
इसके बाद आदिवासी परिवार की जमीन पर अवैध कब्जा, सरकारी कागजात में हेराफेरी कर नदी किनारे की जमीन बेचने सहित अन्य तीन मामले को भी पुलिस सामने ले आयी. इन सभी मामलों की छानबीन के लिए पुलिस ने हिम्मत को पूरे 42 दिन रिमांड पर रखा. जबकि बीते 16 सितंबर से वह न्यायिक हिरासत में है. शुक्रवार को हिम्मत को एक अन्य मामले में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया.

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