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विश्वविद्यालयों के लिए स्टेट एडवाइजरी के खिलाफ दायर की गयी याचिका खारिज

Updated at : 10 May 2024 12:55 AM (IST)
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विश्वविद्यालयों के लिए स्टेट एडवाइजरी के खिलाफ दायर की गयी याचिका खारिज

कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्टेट एडवाइजरी के खिलाफ दायर किये गये जनहित याचिका को खारिज कर दिया.

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कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्टेट एडवाइजरी के खिलाफ दायर किये गये जनहित याचिका को खारिज कर दिया. इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों पर उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए एक अप्रैल 2024 को एक निर्देशिका जारी की गयी थी, जिसे चुनौती देते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार इस प्रकार की एडवाइजरी जारी कर विश्वविद्यालयों की स्वायत्त खत्म हो जायेगी. सभी पक्षों की दलीलोंं को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने कहा कि राज्य सरकार इस प्रकार का गाइडलाइन जारी कर सकती है. यह कोई रूल नहीं है, जिसे चुनौती दी जाये. हाइकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए जनहित याचिका खारिज कर दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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