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दो छात्रों की मौत को लेकर एनआइए जांच के आदेश को रखा बहाल

Updated at : 25 Jul 2024 1:17 AM (IST)
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दो छात्रों की मौत को लेकर एनआइए जांच के आदेश को रखा बहाल

इस निर्देश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने खंडपीठ में आवेदन किया था.

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कोलकाता. दाड़ीभिट में दो छात्रों की मौत के मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट की एकल बेंच द्वारा दिये गये एनआइए जांच के आदेश को मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने बहाल रखा है. एनआइए जांच का निर्देश न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने दिया था. इस निर्देश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने खंडपीठ में आवेदन किया था. एकल बेंच ने इस घटना को लेकर मुआवजा देने का जो आदेश दिया था, उस पर खंडपीठ ने फिलहाल रोक लगा दी है. राज्य सरकार ने दो लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी, जबकि छात्रों के परिजनों ने 20 लाख रुपये का मुआवजा मांगा था. राज्य सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि जांच के दस्तावेज एनआइए को सौंप दिये गये हैं. 20 लाख रुपये मुआवजा देने को लेकर राज्य सरकार से अपना जवाब देने को कहा गया है. नवंबर में इस मामले की अगली सुनवाई होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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