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बंगाल में नहीं लागू होने देंगे CAA, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान

Updated at : 31 Mar 2024 2:19 PM (IST)
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बंगाल में नहीं लागू होने देंगे CAA, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव से पहले कृष्णानगर की रैली को संबोधित कर रही थी. इस दौरान उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को विदेशी बनाने का जाल करार दिया है.

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रांची : लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने सीएए बिल लागू कर दिया है. इसके बाद से इंडिया गठबंधन के लोगों ने भाजपा पर हमला बोलना शुरू कर दिया था. कांग्रेस ने तो बीजेपी पर चुनाव से पूर्व धुर्वीकरण का भी आरोप लगाया था. अब इस बिल को लेकर ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. दरअसल, रविवार को बंगाल की सीएम कृष्णानगर की रैली में लोगों को संबोधित कर रही थी. इस दौरान उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून को राज्य में लागू नहीं होने देने की बात कही.

क्या कहा बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव से पहले कृष्णानगर की रैली को संबोधित कर रही थी. इस दौरान उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को विदेशी बनाने का जाल करार दिया है. उन्होंने कहा कि सीएए के कारण लोग तनाव में है. इसलिए हम न तो हम पश्चिम बंगाल में सीएए और न ही एनआरसी की अनुमति देंगे.

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भाजपा को दी चुनौती

रैली में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेहद आक्रामक दिखी. उन्होंने कहा कि भाजपा 400 पार की बात करती है. मैं चुनौती देती हूं कि 200 का आंकड़ा भी पार करके दिखाये. सीएम बनर्जी ने सांसद महुआ मोइत्रा के निष्कासन का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा हमारी सांसद पर कार्रवाई की गयी क्योंकि वह बीजेपी पर मुखर रही. इसलिए मैं आपलोगों से अपील करती हूं कि आप लोकसभा चुनाव में महुआ मोइत्रा के साथ टीएमसी को भी सभी 42 सीटों पर विजयी बनाएं.

केंद्र ने लागू किया सीएए बिल

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सीएए कानून लागू कर दिया. इस कानून के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल पाएगी. हालांकि, इन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदन करना होगा. इसके लिए आवेदक को वैध या समाप्त हो चुके पासपोर्ट, आवासीय परमिट, पति या पत्नी की भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमाण मसलन, भारतीय पासपोर्ट या जन्म प्रमाणपत्र की प्रति या मैरेज रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र की प्रति प्रदान करनी होगी.

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Sameer Oraon

लेखक के बारे में

By Sameer Oraon

इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया से बीबीए मीडिया में ग्रेजुएट होने के बाद साल 2019 में भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया. 5 साल से अधिक समय से प्रभात खबर में डिजिटल पत्रकार के रूप में कार्यरत हूं. इससे पहले डेली हंट में बतौर प्रूफ रीडर एसोसिएट के रूप में काम किया. झारखंड के सभी समसामयिक मुद्दे खासकर राजनीति, लाइफ स्टाइल, हेल्थ से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में गहरी रुचि है. तीन साल से अधिक समय से झारखंड डेस्क पर काम कर रहा हूं. फिर लंबे समय तक लाइफ स्टाइल के क्षेत्र में भी काम किया हूं. इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी गहरी रुचि है.

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