संवाददाता, कोलकाता
महानगर में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल, दुकान और शॉपिंग मॉल के साइन बोर्ड पर बांग्ला भाषा को प्राथमिकता देना अनिवार्य होगा. कोलकाता नगर निगम ने इस संबंध में पहले भी निर्देश जारी किया था, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है. अब निगम ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वाले व्यवसायियों का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा.
शुक्रवार को नगर निगम के मासिक अधिवेशन में तृणमूल पार्षद अरूप चक्रवर्ती ने यह मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि कोलकाता के बड़े शॉपिंग मॉल में 99 प्रतिशत दुकानों के नाम बांग्ला में नहीं लिखे गये हैं, जबकि राज्य की 86 प्रतिशत आबादी बंगाली भाषी है. निगम क्षेत्र में डिस्प्ले बोर्ड पर बांग्ला भाषा का प्रयोग अनिवार्य है, इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. उन्होंने प्रस्ताव रखा कि कोलकाता के सभी शॉपिंग मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बांग्ला भाषा का प्रयोग अनिवार्य किया जाए. चक्रवर्ती ने कहा, “हम किसी भाषा के विरोधी नहीं हैं, लेकिन अगर आप बंगाल में व्यापार करते हैं, तो बांग्ला बोलना और समझना आवश्यक है.”
इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मेयर फिरहाद हकीम ने साफ कहा कि निगम का आदेश अब हर हाल में लागू होगा.
उन्होंने लाइसेंस विभाग को निर्देश दिया कि जो व्यवसायी डिस्प्ले बोर्ड बांग्ला में नहीं लिखेंगे, उनके लाइसेंस का नवीनीकरण रोक दिया जाए. मेयर ने स्पष्ट किया कि अन्य भाषाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन साइन बोर्ड पर बांग्ला को प्राथमिकता देना अनिवार्य होगा. इसके लिए निगम आयुक्त को फिर से नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है.
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