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वक्फ संपत्ति के रिकॉर्ड को अपलोड करने का काम शुरू

Updated at : 29 Nov 2025 1:18 AM (IST)
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वक्फ संपत्ति के रिकॉर्ड को अपलोड करने का काम शुरू

राजनीतिक आपत्तियों और विरोध के बावजूद, राज्य सरकार ने आखिरकार वक्फ कानून को स्वीकार कर लिया है.

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जिलाधिकारियों को पांच दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश

संवाददाता, कोलकाता

राजनीतिक आपत्तियों और विरोध के बावजूद, राज्य सरकार ने आखिरकार वक्फ कानून को स्वीकार कर लिया है. केंद्र के नये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के मुताबिक, राज्य सचिवालय ने आखिरकार बंगाल में स्थित की सभी वक्फ संपत्तियों की जानकारी सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वे वक्फ संपत्तियों का विवरण केंद्र के यूएमआइडी पोर्टल पर अपलोड करना शुरू करें. अधिकारियों ने इस अभियान को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर क्रियान्वित करने को आवश्यक बताया है. एक उच्च पदस्थ सूत्र ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्यों से पांच दिसंबर तक सभी अविवादित वक्फ संपत्तियों की जानकारी अपलोड करने को कहा है, जिसके कारण राज्य प्रशासन ने तुरंत डेटा-एंट्री प्रक्रिया शुरू करने के लिए कदम उठाये हैं. अधिकारी ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट को भेजे गये पत्र में चार प्राथमिक निर्देश दिये गये हैं. उनसे इमामों, मुअज्जिनों (मस्जिद में प्रति दिन पांच वक्त की नमाज कराने के लिए अजान लगाने वाला) और मदरसा शिक्षकों के साथ बैठकें बुलाने और उन्हें अपलोड करने प्रक्रिया समझाने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों को कहा गया है कि पोर्टल में केवल निर्विरोध संपत्तियों को ही दर्ज किया जाये. अधिकारी ने कहा कि सभी जिलों को कहा गया है कि जहां भी तकनीकी सहायता की आवश्यकता हो, वहां सुविधा केंद्र स्थापित करें. उन्होंने कहा कि जिलों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कार्य बिना किसी देरी के तय समय-सीमा के अंदर पूरी करनी होगी. केंद्र सरकार ने इस वर्ष की शुरुआत में वक्फ अधिनियम 1995 के कई प्रावधानों में संशोधन किया. हालांकि इनमें से कुछ संशोधन अब भी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हैं, लेकिन राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ध्यान दिलाया कि केंद्र के प्रस्तावित परिवर्तनों के कार्यान्वयन पर कोई रोक नहीं है. उन्होंने कहा : इसका अर्थ है कि राज्य को दी गयी समय-सीमा के भीतर निर्देश का पालन करना होगा. उन्होंने बताया कि संशोधित नियमों के तहत पश्चिम बंगाल में 8,063 वक्फ संपत्तियों के मुतवल्लियों (वक्फ की देखभाल करने वालों) को पांच दिसंबर तक यूएमआइडी पोर्टल पर अपनी पूरी संपत्ति का विवरण दर्ज कराना होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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