अपराजिता बिल पर पीड़िता के माता-पिता ने जतायी नाराजगी
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 04 Sep 2024 1:55 AM
विधानसभा में मंगलवार को अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया.
मंगलवार को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक सर्वसम्मति से हुआ था पारित
प्रतिनिधि, बैरकपुर
विधानसभा में मंगलवार को अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया. हालांकि, विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही यह कानून की शक्ल लेगा.
वहीं, इस बिल पर आरजी कर कांड की पीड़िता के माता-पिता ने नाराजगी जतायी. उत्तर 24 परगना के पानीहाटी निवासी मृत महिला चिकित्सक के अभिभावकों ने कहा कि ऐसी घटना की क्यों होगी? सरकार को कार्यस्थल पर सुरक्षा बढ़ाने के मुद्दे पर जोर देना चाहिए. पीड़िता की मां ने कहा कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे लड़के-लड़कियों में अंतर नहीं किया जाना चाहिए. यह नहीं होना चाहिए कि लड़कियां 12 घंटे और लड़के 24 घंटे ड्यूटी करेंगे. ऐसा करके तो लड़कियों को और कम आंका जा रहा है. मृतका के पिता ने कहा कि अगर किसी लड़की का इंटरव्यू रात में होगा, तो क्या वह नहीं जायेंगी? लड़का-लड़की में भेदभाव दिखाना सरकार की अयोग्यता है. हम इस बिल का समर्थन नहीं करते.
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