दो सीआइडी अधिकारियों को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश
Updated at : 19 Nov 2024 1:15 AM (IST)
विज्ञापन

मादक पदार्थ मामले की जांच पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने नाराजगी जतायी. सीआइडी के दो अधिकारियों को सशरीर हाजिर होने का निर्देश अदालत ने दिया.
विज्ञापन
मादक पदार्थ मामले की जांच पर हाइकोर्ट ने नाराजगी जतायी
संवाददाता, कोलकातामादक पदार्थ मामले की जांच पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने नाराजगी जतायी. सीआइडी के दो अधिकारियों को सशरीर हाजिर होने का निर्देश अदालत ने दिया. अदालत में हाजिर होकर कारण बताने का निर्देश जयमाल्यो बागची की खंडपीठ ने दिया है.
मालदा के वैष्णवघाटा के सीमावर्ती इलाके में 20 मादक पदार्थ की तस्करी करनेवाले 20 संदिग्धों के नामों की तालिका वैष्णवघाटा थाने को दी थी. आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू करने के दौरान आमिनुक शेख नामक एक व्यक्ति ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की. मामले की गंभीरता को देखते हुए खंडपीठ ने पिछले चार नवंबर को मामले की जांच सीआइडी को सौंप दी. अदालत ने जांच रिपोर्ट जमा करने को कहा था. सोमवार को जांच रिपोर्ट देख कर न्यायाधीश ने असंतोष जताया. उन्होंने सशरीर दो अधिकारियों को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




