एसटीएफ की टीम ने प्रगति मैदान थाना क्षेत्र इलाके से गत मार्च महीने में दोनों को दबोचा था
कोलकाता. अवैध हथियार बेचने के आरोप में बैंकशाल कोर्ट ने शुक्रवार दो हथियार सप्लायरों को 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. यह आदेश शुक्रवार को बैंकशाल अदालत के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अतनु मंडल ने दिया. अदालत में सरकारी पक्ष की तरफ से कहा गया कि अब्राहम शेख और मुबारक हुसैन नामक दो आर्म्स डीलरों को लालबाजार के एसटीएफ की टीम ने मार्च में पकड़ा था. दोनों मालदा के कालियाचक के निवासी बताये गये हैं. पिछले मार्च में एसटीएफ की टीम ने एक गुप्त जानकारी के आधार पर दोनों को प्रगति मैदान थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था. उनके पास से आग्नेयास्त्र बरामद किये गये हैं. सरकारी वकील अभिजीत चटर्जी और राधानाथ रांग ने कहा कि पुलिस ने दोनों से कुल 6 मैगजीन और 3 पिस्तौल जब्त किये थे. वे अवैध हथियारों की तस्करी करते थे और उन्हें बेचते थे. इस मामले में कुल नौ लोगों ने अदालत में गवाही दी. शुक्रवार को गिरफ्तार दोनों आर्म्स डीलरों को दोषी ठहराया और उन्हें चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

