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हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

Updated at : 13 Aug 2025 10:26 PM (IST)
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हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

31 दिसंबर 2014 की रात हुई हत्या में कोर्ट ने सुनायी सजा

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31 दिसंबर 2014 की रात हुई हत्या में कोर्ट ने सुनायी सजा

हावड़ा. बुधवार को हावड़ा जिला अदालत ने हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. आरोपियों का नाम फारूक शेख, शेख शहजाद और भोला चटर्जी हैं. हावड़ा न्यायालय के फास्ट ट्रैक तृतीय न्यायालय ने 17 लोगों की लंबी गवाही के बाद बुधवार को सजा की घोषणा की. अदालत ने तीनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत दोषी ठहराया. दोषियों को धारा 302 के तहत आजीवन कठोर कारावास और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत तीन (तीन) वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी. उक्त मामले में सरकारी वकील गौतम डे थे. जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर 2014 की रात 11:10 बजे, हावड़ा के अजय साव की गिरीश घोष रोड में हत्या कर दी गयी थी. बताते हैं कि वह गिरीश घोष रोड स्थित मिठाई की दुकान में खरीदारी करने गये थे. तभी इन तीनों ने अजय साव को गोली मारी और फिर चाकू घोंप कर उनकी हत्या कर दी. अजय की मौके पर ही मौत हो गयी और आरोपी घटनास्थल से फरार हो गये. घटना के बाद से तीनों आरोपियों के खिलाफ हावड़ा न्यायालय के फास्ट ट्रैक तृतीय न्यायालय में मामला चल रहा था. 17 लोगों की गवाही के बाद, न्यायाधीश दे बसरी लाहिड़ी ने बुधवार को सजा की घोषणा की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANDIP TIWARI

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By SANDIP TIWARI

SANDIP TIWARI is a contributor at Prabhat Khabar.

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