एयरपोर्ट के पास कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के टॉवर की ऊंचाई सीमित करने का फैसला सही : हाइकोर्ट

Published by : GANESH MAHTO Updated At : 26 Dec 2025 1:50 AM

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पीठ ने एएआइ की अपील को मंजूर करते हुए आठ मार्च 2019 के उसके कम्युनिकेशन को बहाल कर दिया.

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दिल्ली हाइकोर्ट ने एएआइ की अपील को मंजूर किया कोलकाता. महानगर में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (कोलकाता एयरपोर्ट) के पास एक कमर्शियल प्रोजेक्ट में टावर की ऊंचाई को सीमित करने के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) के निर्णय को दिल्ली हाइकोर्ट ने सही ठहराया है. न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल व न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने कहा कि अदालतें स्पेशलाइज्ड एविएशन ऑथोरिटी की ओर से लिये गये तकनीकी फैसलों का फिर से आंकलन नहीं कर सकती है. पीठ ने एएआइ की अपील को मंजूर करते हुए आठ मार्च 2019 के उसके कम्युनिकेशन को बहाल कर दिया. इसमें एक निजी कंपनी को टावर-दो के लिए अतिरिक्त ऊंचाई देने से मना किया गया था. कोर्ट ने कहा कि एएआइ ने एयरक्राफ्ट आपरेशंस की सुरक्षा के लिए ऊंचाई प्रतिबंध नियम-2015 के तहत टावर-एक और टावर-दो को एक साथ बड़ी संरचना मानने में सही किया था. पीठ ने कहा कि कानून की अदालत को एक तकनीकी अपीलीय ट्रिब्यूनल में नहीं बदला जा सकता है ताकि सक्षम प्राधिकरण द्वारा निकाले गये निष्कर्षों का फिर से आंकलन किया जा सके या उन्हें बदला जा सके. पीठ ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में अदालत की भूमिका बदलने वाली नहीं बल्कि सुपरवाइजरी होती है. निजी कंपनी ने कोलकाता एयरपोर्ट से लगभग सात किमी दूर न्यू टाउन राजारहाट में एक, दो-टावर प्रोजेक्ट डेवलप किया था. इसके लिए एएआइ से ऊंचाई की मंजूरी लेना अनिवार्य था, जबकि 2006 के अनापत्ति प्रमाण पत्र ने दोनों टावरों को समुद्र तल से 144.53 मीटर ऊपर तक बनाने की अनुमति दी थी. निर्माण में देरी और अन्य प्रशासनिक मुद्दों के कारण बाद के एविएशन सुरक्षा नियमों के तहत फिर से आंकलन किया गया. इसके परिणामस्वरूप टावर-दो के लिए अनुमत ऊंचाई कम हो गयी. इससे पहले एकल पीठ ने भी एएआइ के तकनीकी निष्कर्षों को सही ठहराया था, लेकिन मार्च 2019 के कम्युनिकेशन को बिना कारण बताये खारिज कर दिया था. इस फैसले को पलटते हुए दो सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि कारण रिकार्ड से साफ तौर पर पता चल रहे थे और अंतिम कम्युनिकेशन का विस्तृत होना जरूरी नहीं था. इसके साथ पीठ ने एएआइ के फैसले को बहाल कर दिया और निजी कंपनी की अपील को खारिज कर दिया.

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