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विस में निजी सुरक्षा गार्ड के प्रवेश को लेकर हाइकोर्ट के फैसले का शुभेंदु ने किया स्वागत

Updated at : 29 Aug 2025 10:49 PM (IST)
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विस में निजी सुरक्षा गार्ड के प्रवेश को लेकर हाइकोर्ट के फैसले का शुभेंदु ने किया स्वागत

हाइकोर्ट के फैसले से विधायकों को मिला समान अधिकार

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कहा : हाइकोर्ट के फैसले से विधायकों को मिला समान अधिकार

कोलकाता. राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से कहा कि भाजपा विधायकों को विधानसभा परिसर में केंद्रीय सुरक्षा जवानों के साथ प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए राज्य सरकार की चाल को न्यायिक हस्तक्षेप से निष्प्रभावी कर दिया गया है. श्री अधिकारी ने कहा कि सभी भाजपा विधायकों की ओर से उन्होंने और भाजपा विधायक शंकर घोष द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने सभी विधायकों के निजी सुरक्षा अधिकारियों को विधानसभा परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया है. न्यायाधीश ने आगे आदेश दिया है कि सभी विधायकों के साथ समान व्यवहार किया जायेगा. श्री अधिकारी ने आगे कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले का हार्दिक स्वागत करते हुए संवैधानिक संरक्षक के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं. गौरतलब है कि न्यायाधीश अमृता सिन्हा की पीठ पर विधानसभा सचिव ने बताया कि मंत्रियों सहित विधानसभा के सभी सदस्यों को एक नोटिस जारी किया गया है कि उनके सुरक्षा गार्ड आग्नेयास्त्र के साथ विधानसभा में प्रवेश नहीं कर पायेंगे. न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने निर्देश दिया कि यह नोटिस विधानसभा कानून के अनुसार लागू रहेगी. हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि विधानसभा सचिव को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह नियम सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों पर समान रूप से लागू हो.

गौरतलब है कि शुभेंदु अधिकारी सहित भाजपा के कई विधायकों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल तैनात है. 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद अधिकारियों ने विपक्ष के नेता के शपथ ग्रहण के दिन हुए उपद्रव के कारण विधानसभा में केंद्रीय बलों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANDIP TIWARI

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By SANDIP TIWARI

SANDIP TIWARI is a contributor at Prabhat Khabar.

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