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निजी स्कूलों के शिक्षक भी चाह रहे अनुभव के लिए अतिरिक्त 10 नंबर

श्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नौकरी गंवाने वाले योग्य शिक्षकों को अनुभव के आधार पर अतिरिक्त 10 नंबर (ग्रेस मार्क्स) देने का फैसला किया है.

हाइकोर्ट में याचिका दायर आज होगी सुनवाई

कोलकाता. पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नौकरी गंवाने वाले योग्य शिक्षकों को अनुभव के आधार पर अतिरिक्त 10 नंबर (ग्रेस मार्क्स) देने का फैसला किया है. अब राज्य के निजी स्कूल के शिक्षकों ने भी अनुभव के आधार पर 10 नंबर देने की मांग करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसें हाइकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने स्वीकार कर लिया है. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता फिरदौस शमीम ने अदालत में कहा कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को यदि अनुभव के आधार पर 10 नंबर दिये जा सकते हैं, तो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के शिक्षक इससे क्यों वंचित रहेंगे? इस मामले की सुनवाई बुधवार को हाइकोर्ट में सुनवाई होगी.

एसएससी की साक्षात्कार सूची में अयोग्य अभ्यर्थियों के होने का आरोप, सुनवाई आज: सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद भी पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की इंटरव्यू सूची में अनेक अयोग्य उम्मीदवारों का नाम शामिल है. सूची में कई विसंगतियों का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता के वकील फिरदौस शमीम ने अदालत के समक्ष दावा किया कि उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी दागी उम्मीदवार को शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी, फिर भी कई अयोग्य उम्मीदवारों के नाम साक्षात्कार सूची में हैं.

इस मामले की भी सुनवाई बुधवार को न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की अदालत में होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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