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विस में सुरक्षा गार्डों के प्रवेश पर विवाद अध्यक्ष ने की अदालत की अवहेलना!

विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष पर अदालत के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया है. अधिकारी ने बुधवार को कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि विधानसभा परिसर में सुरक्षा गार्डों के प्रवेश को लेकर अदालत द्वारा जारी आदेश का पालन नहीं किया गया है.

कोलकाता.

विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष पर अदालत के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया है. अधिकारी ने बुधवार को कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि विधानसभा परिसर में सुरक्षा गार्डों के प्रवेश को लेकर अदालत द्वारा जारी आदेश का पालन नहीं किया गया है. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार से जानकारी मांगी. राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गयी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया. इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी. शुभेंदु अधिकारी की ओर से अधिवक्ता बिल्लबदल भट्टाचार्य ने बताया कि 28 अगस्त 2018 को विधानसभा अध्यक्ष ने यह आदेश जारी किया था कि कोई भी विधायक अपने सुरक्षा गार्डों के साथ विधानसभा में प्रवेश नहीं कर सकेगा. इस आदेश को चुनौती देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाइकोर्ट ने उस समय अपने आदेश में कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे, वही मान्य होगा. हालांकि, बाद में देखा गया कि तृणमूल कांग्रेस के कई विधायक अपने सुरक्षा गार्डों के साथ विधानसभा में प्रवेश कर रहे हैं. इस पर अदालत ने सभी विधायकों के सुरक्षा कर्मियों को विधानसभा परिसर के बाहर रखने का निर्देश दिया था.

शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष ने इस आदेश का पालन नहीं किया और कुछ विधायकों को अब भी अपने निजी सुरक्षा गार्डों के साथ अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है.

गौरतलब रहे कि इससे पहले शुभेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक शंकर घोष ने भी अपने दल के विधायकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार केंद्रीय बलों के जवानों को विधानसभा में प्रवेश की अनुमति देने की मांग करते हुए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उस समय अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष और सचिव दोनों से जवाब तलब किया था. विधानसभा सचिव ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि किसी भी विधायक को निजी सुरक्षा गार्ड के साथ विधानसभा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. अदालत ने इस रिपोर्ट को सभी विधायकों पर लागू करने का निर्देश दिया था और कहा था कि इसके पालन को सुनिश्चित किया जाये. बाद में, विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने स्पष्ट किया था कि कोई भी विधायक निजी सुरक्षा गार्ड के साथ विधानसभा में प्रवेश नहीं कर सकेगा, केवल मुख्यमंत्री को ही इस नियम से छूट दी जायेगी.

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