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पैसे लौटानेवाली कमेटी पर लगे आरोपों की जांच करेगा सेबी

रोजवैली मामले में हाइकोर्ट ने दिया आदेश, 26 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

रोजवैली मामले में हाइकोर्ट ने दिया आदेश, 26 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने अब रोजवैली के निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश दिलीप सेठ की अध्यक्षता वाली समिति पर लगे वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच का आदेश दिया है. शुक्रवार को हाइकोर्ट के न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज व न्यायाधीश शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने सेबी को मामले की फोरेंसिक ऑडिट करने का आदेश दिया है. खंडपीठ ने सेबी को निर्देश दिया है कि वह सबसे पहले रोजवैली की 10 संपत्तियों की बिक्री से जुड़े आरोपों पर एक रिपोर्ट पेश करे. इसमें बताया जाये कि इन संपत्तियों को बाजार मूल्य की तुलना में कितनी कम या ज्यादा कीमत तय की गयी थी और संपत्तियां किस कीमत पर बेची गयीं. इसके बाद फोरेंसिक ऑडिट करवाकर यह पता लगाया जाये कि रोजवैली के सभी खाते वैध हैं या नहीं और एक रिपोर्ट पेश की जाये. साथ ही, खंडपीठ ने कहा कि लोगों को यह लग रहा है कि सीबीआइ और ईडी मामले की जांच कर रही हैं. इसमें कोई फोरेंसिक ऑडिटर नहीं है. सेबी के पास खातों के लिए एक विशेष शाखा है. इसलिए, उन्हें इस मामले की जांच की जिम्मेदारी दी जा रही है. खंडपीठ ने कहा कि समिति ने एक साल से बैंक में जमा लगभग 500 करोड़ रुपये को जमाकर्ताओं को लौटाने के लिए कोई पहल नहीं की है. इसलिए इसकी जांच जरूरी है. मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी.

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