संदीप का आवेदन फिर खारिज, जज ने कहा- निर्देश में नहीं होगा बदलाव

Updated at : 06 Feb 2025 1:10 AM (IST)
विज्ञापन
संदीप का आवेदन फिर खारिज, जज ने कहा- निर्देश में नहीं होगा बदलाव

न्याय प्रक्रिया का समय बढ़ाने के आवेदन में घोष के अधिवक्ता ने कहा कि सीबीआइ ने 15 हजार पन्ने का दस्तावेज जमा किया है.

विज्ञापन

कोलकाता. निचली अदालत में सुनवाई को कुछ समय के लिए टालने को लेकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी संदीप घोष द्वारा नये सिरे से आवेदन करने पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने फटकार लगायी. हाइकोर्ट ने निचली अदालत को सात दिनों में न्याय प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था. इसमें संशोधन करने को लिए घोष ने फिर से हाइकोर्ट में आवेदन किया. न्याय प्रक्रिया का समय बढ़ाने के आवेदन में घोष के अधिवक्ता ने कहा कि सीबीआइ ने 15 हजार पन्ने का दस्तावेज जमा किया है. इसे पूरा देखने का अवसर नहीं मिल पाया है, इसलिए पहले जो निर्देश दिये गये थे, उस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया. न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने इस पर कहा कि यह लेकर दो बार आवेदन किया गया है. इसके पहले काफी सोच-समझ कर ही उन्होंने निर्देश दिया था. इस निर्देश में किसी तरह का बदलाव नहीं हो सकता. न्यायाधीश ने कहा कि निचली अदालत में न्याय प्रक्रिया शुरू करने में सहयोग करें. कुछ दिन पहले भी संदीप घोष ने आवेदन किया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था. वहीं, एकल बेंच द्वारा मामले को खारिज कर देने के बाद विशेष परिस्थिति में मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ में संदीप घोष ने आवेदन किया. खंडपीठ ने मामला दर्ज कराने की अनुमति दी है. खंडपीठ ने कहा कि मामला दर्ज होने के बाद आवेदनकर्ता न्यायाधीश तीर्थंकर घोष का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं. संदीप के अधिवक्ता ने कहा कि आज ही मामले पर न्यायाधीश घोष सुनवाई करें, इस पर उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से हस्तक्षेप करने का आवेदन किया. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह निर्देश वह नहीं दे सकते हैं. सुनवाई कब होगी, यह न्यायाधीश घोष ही तय करेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola