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हाइकोर्ट ने श्रीरामपुर स्टेशन के पास से अतिक्रमण हटाने की दी अनुमति

Updated at : 10 Apr 2025 12:46 AM (IST)
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हाइकोर्ट ने श्रीरामपुर स्टेशन के पास से अतिक्रमण हटाने की दी अनुमति

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रेलवे के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए ''अतिक्रमण अभियान'' को जारी रखने का आदेश दिया

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कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने बुधवार को हुगली जिले में स्थित श्रीरामपुर रेलवे स्टेशन के पास से अतिक्रमण हटाने की अनुमति दे दी है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रेलवे के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए ””अतिक्रमण अभियान”” को जारी रखने का आदेश दिया. गौरतलब है कि 27 फरवरी को रेलवे अधिकारियों ने श्रीरामपुर स्टेशन व उसके आसपास अवैध रूप से दुकान लगाने वाले हॉकरों को हटने का आदेश दिया था. हालांकि इस मामले में हाइकोर्ट ने पहले इस पर स्थगनादेश लगाया था, जिसे बुधवार को न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने हटा दिया. बताया गया है कि केंद्र सरकार ने श्रीरामपुर स्टेशन के निकट क्षेत्र के विकास के लिए ””अमृत भारत परियोजना”” शुरू की है. उस परियोजना के तहत रेलवे ने वहां अवैध रूप से बसे लोगों को बेदखल करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि यह स्थान रेलवे के अधीन है. वहीं, हॉकरों का कहना है कि स्टेशन के पास के इलाके में वह 50 साल से दुकान लगा रहे हैं. अब रेलवे अचानक नोटिस देकर बेदखली की बात कर रहा है. गौरतलब है कि जनवरी में मामले की सुनवाई में हावड़ा डीआरएम को हॉकरों के दस्तावेजों की जांच करने का आदेश दिया गया था. बुधवार को अदालत उनकी रिपोर्ट से संतुष्ट थी. न्यायाधीश ने कहा कि रेलवे के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANDIP TIWARI

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By SANDIP TIWARI

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