खड़गपुर. पश्चिम मेदिनीपुर जिला अंतर्गत नारायणगढ़ थाना के मकरामपुर के अस्ती पटना इलाके में नौकरानी को विवाह करने का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद विवाह करने से इनकार करने और धमकी देने के आरोप में अदालत ने मकान मालिक को दोषी ठहराते हुए 14 महीने का कारावास और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत के आदेश के पांच दिनों बाद ही आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक का नाम अमित कुमार राज (60) बताया गया है. उसका शव उसके कमरे में फंदे से लटका पाया गया. अदालत सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमित की सजा तीन वर्षो से कम थी. उसे एक महीने के लिए जमानत मिली थी. इसी दौरान उसने फांसी लगा ली. मालूम हो कि वर्ष 2004 में अमित की नौकरानी ने उस पर विवाह करने का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाकर मामला दर्ज किया था. गत मंगलवार को अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनायी थी. वहीं, स्थानीय लोगों का मानना है कि अमित 10 लाख रुपये जुर्माना देने में असमर्थ था़ जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली. मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. पुलिस घटना की जांच कर रही है.
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