बीमार पिता से मिलने की अनुमति को लेकर कोर्ट में याचिका, सुनवाई के बीच बेटी को मिली मौत की खबर

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बीमार पिता से मिलने की अनुमति को लेकर कोर्ट में याचिका, सुनवाई के बीच बेटी को मिली मौत की खबर

कलकत्ता हाइकोर्ट में शनिवार को सुनवाई के दौरान एक अत्यंत दुखद घटना सामने आयी.

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जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती सुनकर हुए स्तब्ध

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट में शनिवार को सुनवाई के दौरान एक अत्यंत दुखद घटना सामने आयी. अपनी बीमार पिता से मिलने की अनुमति मांगने वाली बेटी को उसी वक्त यह समाचार मिला कि उसके पिता का निधन हो गया है. यह सुनकर हाइकोर्ट के न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती भी स्तब्ध रह गये. जानकारी के अनुसार, मॉल गांगुली चटर्जी ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनकी मां और छोटी बहन के विरोध के कारण वह अपने बीमार पिता से नहीं मिल पा रही थीं. पिता पिछले काफी समय से गंभीर रूप से बीमार थे. शनिवार को जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती की डिविजन बेंच में मामले की सुनवाई चल रही थी, तभी ऑनलाइन सुनवाई में शामिल मॉम की ओर से बताया गया कि उनके पिता की कुछ देर पहले मृत्यु हो गयी है. यह सुनकर जस्टिस चक्रवर्ती भावुक हो उठे और भारी आवाज में बोल पड़े- हे भगवान. वह कुछ देर तक मौन रहे और फिर याचिकाकर्ता के वकील से कहा, “बेटी अपने पिता से मिलने कोर्ट आयी थी, लेकिन वह पिता अब नहीं रहे. उन्होंने हमें छोड़ दिया. अब और क्या किया जा सकता है? मामला यहीं खत्म होने दो. ” बताया गया कि 90 वर्षीय संजीत चटर्जी अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था. अपने पिता से मिलने की इच्छा रखते हुए मॉम ने पहले जस्टिस शुभ्रा घोष की अदालत में याचिका दायर की थी. जज ने 25 नवंबर को आदेश दिया था कि अगर पिता तैयार हों, तो पुलिस संरक्षण में मुलाकात की अनुमति दी जाये. मॉम का आरोप है कि जब वह पिता से मिलने अस्पताल गयीं, तो उनकी मां ने मुलाकात की अनुमति नहीं दी. उन्होंने एक सफेद कागज पर पिता के अंगूठे का निशान दिखाते हुए कहा कि पिता उनसे मिलना नहीं चाहते.

याचिकाकर्ता ने खंडपीठ में दायर अपनी नयी याचिका में कहा कि उनके पिता एक शिक्षित उद्योगपति हैं, वे हस्ताक्षर के बजाय अंगूठे का निशान क्यों लगायेंगे? उन्होंने दावा किया कि मां के विरोध के कारण ही उन्हें पिता से मिलने नहीं दिया गया. अंततः सुनवाई के दौरान मां ने यह स्वीकार भी किया कि उन्होंने ही मुलाकात रोक दी थी.

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Subodh Kumar Singh

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