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दुर्गा पूजा अनुदान के खिलाफ याचिका

Updated at : 05 Aug 2025 2:20 AM (IST)
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दुर्गा पूजा अनुदान के खिलाफ याचिका

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दुर्गा पूजा समितियों को 1.10 लाख रुपये अनुदान देने के निर्णय के खिलाफ सोमवार को कलकत्ता हाइकोर्ट में एक नयी जनहित याचिका दायर की गयी.

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कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दुर्गा पूजा समितियों को 1.10 लाख रुपये अनुदान देने के निर्णय के खिलाफ सोमवार को कलकत्ता हाइकोर्ट में एक नयी जनहित याचिका दायर की गयी. यह याचिका दुर्गापुर निवासी सौरव दत्ता ने दायर की है. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 2019 में पहली बार पूजा समितियों को 25,000 रुपये देने की घोषणा की थी. इसके बाद 2020 में महामारी के बावजूद यह राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गयी थी. इस निर्णय को चुनौती देते हुए सौरव दत्ता ने उस समय भी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. बीते वर्षों में राज्य सरकार लगातार अनुदान राशि में वृद्धि करती रही है. 2024 में यह राशि 85,000 थी, जिसे 2025 में बढ़ाकर 1.10 लाख कर दिया गया है. इसी बढ़ोतरी के विरोध में याचिकाकर्ता ने पुराने मामले में नया आवेदन दाखिल किया है. याचिका में सरकारी अनुदान को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया गया है.

इस पर अब न्यायालय में सुनवाई होनी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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