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पैरा शिक्षकों को सशर्त विरोध-प्रदर्शन की मिली अनुमति

कलकत्ता हाइकोर्ट की न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने शुक्रवार को राज्य के पैरा शिक्षकों को सशर्त विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी.

17 से 26 नवंबर तक रोज 11 से चार बजे तक कर सकेंगे शांतिपूर्ण प्रदर्शन

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट की न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने शुक्रवार को राज्य के पैरा शिक्षकों को सशर्त विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी. आदेश के अनुसार, पैरा शिक्षक 17 नवंबर से 26 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से अपराह्न चार बजे तक बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकेंगे. अदालत ने स्पष्ट किया है कि प्रदर्शन में अधिकतम 500 लोगों की ही उपस्थिति की अनुमति होगी. यदि भीड़ निर्धारित सीमा से अधिक हुई, तो पुलिस तत्काल कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी. प्रदर्शन का आयोजन सिर्फ सेंट्रल पार्क से सटे फुटपाथ पर ही किया जा सकेगा. सड़क पर किसी भी तरह का अतिक्रमण या यातायात बाधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी. नियमों के तहत माइक्रोफोन का उपयोग किया जा सकता है, हालांकि ध्वनि स्तर अधिक होने पर पुलिस उसे बंद करा सकती है. अदालत ने यह भी कहा कि सरकारी आचार संहिता का पालन अनिवार्य है और किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता. सुरक्षा व व्यवस्था बनाये रखने के लिए कम से कम पांच आयोजकों के फोन नंबर पहले से पुलिस को उपलब्ध कराने होंगे. न्यायालय ने टिप्पणी की कि विरोध प्रदर्शन करना अधिकार है, लेकिन इसका प्रयोग पूरी तरह शांतिपूर्ण, अनुशासित और कानून के दायरे में होना चाहिए.

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