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छठे वेतन आयोग की सिफारिशें प्रकाशित करने का दिया आदेश

Updated at : 17 Jun 2025 11:51 PM (IST)
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छठे वेतन आयोग की सिफारिशें प्रकाशित करने का दिया आदेश

न्यायाधीश ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से कहा कि राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट को अपने पास क्यों रखा है.

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कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रकाशित करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने पश्चिम बंगाल सरकार से एक जुलाई तक वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रकाशित करने का आदेश दिया है. इस सिफारिश को राज्य के वेतन आयोग के लिए बने विशिष्ट वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा. न्यायाधीश ने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार का कोई गुप्त दस्तावेज नहीं हैं. यह सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए है. न्यायाधीश ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से कहा कि राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट को अपने पास क्यों रखा है. उन्होंने इतनी बड़ी रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन इसे प्रकाशित न करने का क्या औचित्य है. न्यायाधीश ने आगे कहा कि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें इतना गुप्त क्या है. गौरतलब है कि देवप्रसाद हलदर नामक व्यक्ति ने छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सार्वजनिक करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार द्वारा वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर कोई जानकारी नहीं दी गयी थी. हालांकि, डीए मामले में राज्य सरकार दावा कर रही है कि वह छठे वेतन आयोग का पालन कर रही है. इसके बाद ही न्यायाधीश ने राज्य सरकार से पूछा कि यह सिफारिश कब सार्वजनिक डोमेन में आयेंगी. इसके बाद ही न्यायाधीश ने एक जुलाई तक इसे प्रकाशित करने का आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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