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अभिजीत हत्याकांड : नारकेलडांगा थाने के पूर्व ओसी को फिलहाल जमानत नहीं

Updated at : 31 Jul 2025 1:42 AM (IST)
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अभिजीत हत्याकांड : नारकेलडांगा थाने के  पूर्व ओसी को फिलहाल जमानत नहीं

बुधवार को सुनवाई के दौरान शुभोजीत सेन के वकील ने बताया कि शुरुआत में पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.

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कोलकाता. राज्य विधानसभा चुनाव बाद हिंसा की घटना में कांकुड़गाछी में भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या हुई थी. इस मामले में कोलकाता पुलिस के सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त और नारकेलडांगा थाने के पूर्व ओसी शुभाेजीत सेन समेत चार लोगों को 31 जुलाई तक जेल हिरासत में भेज दिया गया है. बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की अदालत में शुभोजीत सेन की जमानत मामले की सुनवाई हुई. बुधवार को सुनवाई के दौरान शुभोजीत सेन के वकील ने बताया कि शुरुआत में पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. बाद में, उच्च न्यायालय के आदेश पर, सीबीआइ ने जांच अपने हाथ में लिया और 2021 में एक नया आरोप पत्र दाखिल किया. इसमें ओसी को गवाह के रूप में पेश किया गया. अब 2025 में, एक नया पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया और स्थानीय विधायक, तत्कालीन ओसी सहित तीन पुलिसकर्मियों और दो पार्षदों को आरोपी बनाया गया. तीन राजनीतिक नेताओं ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है. लेकिन 18 जुलाई को जब पुलिस अधिकारियों ने निचली अदालत में आत्मसमर्पण किया, तो न्यायाधीश ने उन्हें जेल हिरासत में भेजने का आदेश दिया. हालांकि, मामले की सुनवाई अभी पूरा नहीं हुई है.

, इसलिए अदालत ने जमानत पर बुधवार को कोई फैसला नहीं दिया. मामले की अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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