हाइकोर्ट से अर्जुन सिंह को मिली राहत

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हाइकोर्ट से अर्जुन सिंह को मिली राहत

बैरकपुर के पूर्व सांसद व भाजपा नेता अर्जुन सिंह को कलकत्ता हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कलकत्ता हाइकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व सांसद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पूर्व सांसद व भाजपा नेता अर्जुन सिंह के खिलाफ बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के विभिन्न थानों में दर्ज एफआइआर पर 10 नवंबर तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी.

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कोलकाता.

बैरकपुर के पूर्व सांसद व भाजपा नेता अर्जुन सिंह को कलकत्ता हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कलकत्ता हाइकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व सांसद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पूर्व सांसद व भाजपा नेता अर्जुन सिंह के खिलाफ बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के विभिन्न थानों में दर्ज एफआइआर पर 10 नवंबर तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी. मंगलवार को हाइकोर्ट की पूजा अवकाशकालीन पीठ की न्यायमूर्ति शंपा दत्त (पाल) ने आदेश दिया कि पुलिस 10 नवंबर तक अर्जुन सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पायेगी. मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को ही होगी. गौरतलब है कि भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने हाल ही में नेपाल में जन आंदोलन के मुद्दे पर टिप्पणी की थी.

अर्जुन सिंह ने कहा था कि नेपाल की तरह बंगाल में भी एक जन विद्रोह जरूरी है. इसे लेकर श्री सिंह के खिलाफ बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में 10 से अधिक एफआइआर दर्ज की गयी हैं.

इतना ही नहीं, अब तक बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के विभिन्न थानों में उनके खिलाफ कुल 56 मामले दर्ज किये गये हैं. अर्जुन सिंह ने उन सभी एफआइआर को चुनौती देते हुए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने यह आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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