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32 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द होने के मामले में अभ्यर्थियों ने दिया नया प्रस्ताव

एप्टीट्यूट टेस्ट के लिए सभी को पांच या शून्य नंबर देकर नये सिरे से पैनल प्रकाशित करने की मांग

एप्टीट्यूट टेस्ट के लिए सभी को पांच या शून्य नंबर देकर नये सिरे से पैनल प्रकाशित करने की मांग

कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद वर्ष 2023 में 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरियां रद्द कर दी थीं. हाइकोर्ट की एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए खंडपीठ में याचिका दायर की गयी है, जिस पर गत दो वर्षों से सुनवाई चल रही है. गुरुवार को कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति ऋतब्रत कुमार मित्रा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों ने प्राथमिक शिक्षकों की नौकरियां रद्द होने के मामले में नया प्रस्ताव पेश किया है. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सौम्या मजूमदार ने अदालत में कहा कि जिन 32,000 अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों की नौकरियां रद्द कर दी गयीं, उन्हें एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए पांच अंक दिये जायें या सभी अभ्यर्थियों के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट के अंक शून्य कर दिये जायें और इसके बाद उक्त नंबर के आधार पर नया पैनल प्रकाशित किया जाये. उनका तर्क है कि इसके परिणामस्वरूप, बहुत कम संख्या में शिक्षकों की नौकरियां जायेंगी. इस पर न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती ने पूछा : यह कैसे संभव है? प्रशिक्षित लोगों का क्या होगा? तब याचिकाकर्ता के वकील सौम्या मजूमदार ने कहा : उन्हें पहले से ही 15 अंक अधिक मिले हैं, क्योंकि वे प्रशिक्षित हैं. परिणामस्वरूप, उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा.

वकील ने अदालत में दावा करते हुए कहा कि वह दस्तावेजों के साथ साबित कर सकते हैं कि कम से कम 659 लोग, जिन्हें मेरे मुवक्किल से कम अंक प्राप्त हुए थे, उनको नौकरी मिली थी. हालांकि, हाइकोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया. मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.

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